Supreme Court News: सांसद नवनीत कौर राणा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिस जाति प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया है.
04 April, 2024
Supreme Court News: महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिस जाति प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया है. SC ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है. हाई कोर्ट के फैसले के बाद नवनीत कौर राणा पर संकट के बादल छा गए थे. उनके लोकसभा चुनाव लड़ने पर रोक लगती नजर आ रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है.
जाति प्रमाणपत्र को कर दिया था रद्द
बता दें कि नवनीत कौर राणा की जाति प्रमाणपत्र को लेकर सावल उठाया गया था. हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए उनके जाति प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया था. ऐसे में नवनीत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था. मालूम हो कि नवनीत राणा को बीजेपी ने अमरावती से टिकट दिया है. इस फैसले के बाद नवनीत राणा के लिए नामांकन का रास्ता भी साफ हो गया है.
2 लाख रुपए का हाईकोर्ट ने लगाया था जुर्माना
नवनीत राणा की याचिका पर जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने सुनवाई की है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि नवनीत राणा ने फर्जी तरीके से मोची जाति का प्रमाणपत्र बनवाया है. प्रमाणपत्र को उन्होंने धोखाधड़ी से हासिल किया था. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि नवनीत राणा सिख-चमार जाति से हैं. बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके जाति प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया था और उन पर 2 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया था. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को गलत ठहराते हुए उनके प्रमाणपत्र को सही बताया है.
बीजेपी की बढ़ गई थी सिरदर्दी
बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद न केवल नवनीत राणा बल्कि बीजेपी की भी सिरदर्दी बढ़ गई थी.हाई कोर्ट ने नवनीत राणा को लेकर सख्त टिप्पणी की थी.जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. बता दें कि नवनीत महाराष्ट्र के अमरावती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं वो निर्दलीय सांसद हैं. वहीं, अमरावती निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है.
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