Home National पतंजलि की दिव्य फार्मेसी के 10 प्रोडक्स मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस निलंबित, उत्तराखंड औषधि विभाग ने लिया फैसला

पतंजलि की दिव्य फार्मेसी के 10 प्रोडक्स मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस निलंबित, उत्तराखंड औषधि विभाग ने लिया फैसला

by Live Times
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पतंजलि की दिव्य फार्मेसी के 10 प्रोडक्स मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस निलंबित, उत्तराखंड औषधि विभाग ने लिया फैसला

Patanjali Product : लाइसेंस अथॉरिटी ने अपने आदेश में कहा कि कंपनी ने प्रोडक्टों के संबंध में मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई और अपने बचाव में उसने जो स्पष्टीकरण दिया वो संतोषजनक नहीं था.

30 April, 2024

Patanjali Product : उत्तराखंड में पतंजलि की दिव्य फार्मेसी के 10 प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है. उत्तराखंड औषधि विभाग की तरफ से जारी आदेश में ये जानकारी दी गई है. ये आदेश इस महीने की शुरुआत में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट उल्लंघन के बाद लिया गया है. वहीं देश की कंपनी के कुछ प्रोडक्ट से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जारी किया गया है.

पतंजलि ने नहीं दिया संतुष्टजनक जवाब

लाइसेंस अथॉरिटी ने अपने आदेश में कहा कि कंपनी ने प्रोडक्टों के संबंध में मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई और अपने बचाव में उसने जो स्पष्टीकरण दिया वो संतोषजनक नहीं था. वहीं आदेश के अनुसार, दिव्य फार्मेसी के जिन प्रोडक्टा का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस निलंबित किया गया है, उनमें श्वासारि गोल्ड, ब्रोंकोम, श्वासारि वटी, श्वासारि अवलेहा, श्वासारि प्रवाही, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, बीपी ग्रिट, लिपिडोम, मधुग्रिट और मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर शामिल है.

कोर्ट ने लगाई थी पंतजलि के फाउंडर को लगाई फटकार

कोर्ट ने इस मामले में सार्वजनिक रूप से बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को माफी मांगने के लिए भी कहा था. दूसरी तरफ राज्य औषधि अनुपालन पर भी फटकार लगाई थी. अब इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को होनी है. अदालत के तेवर रूख को देखते हुए राज्य का आयुर्वेद एवं यूनानी डिपार्टमेंट भी हरकत में आ गया है.

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