UP News: नोएडा पुलिस ने पेट्रोल पंप कर्मियों के साथ कथित रूप से मारपीट करने और धमकी देने के आरोप में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे अनस खान सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
08 May, 2024
UP News: नोएडा पुलिस ने पेट्रोल पंप कर्मियों के साथ कथित रूप से मारपीट करने और धमकी देने के आरोप में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे अनस खान सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. ओखला विधानसभा क्षेत्र से विधायक खान ने दावा किया कि यह पुलिस की ‘एकतरफा’ कार्रवाई है और उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है.
UP News: कर्मचारियों से हुई थी बहस
अपर पुलिस उपयुक्त (जोन प्रथम) मनीष कुमार मिश्रा ने बताया कि दिल्ली के ओखला से AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे अनस मंगलवार सुबह अपने साथियों के संग सेक्टर 95 स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचे और वहां जल्दी ईंधन डलवाने को लेकर उनकी कर्मचारियों से बहस हो गई. इसके बाद विधायक के बेटे और उनके साथियों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की, लेकिन बीच-बचाव करने पर मामला शांत हो गया. उसके बाद विधायक के बेटे ने अपने पिता को घटना की जानकारी दी.
UP News: मैनेजर को धमकी देने का आरोप
पुलिस के अनुसार अमानतुल्लाह ने भी पेट्रोल पंप के मैनेजर बिनोद और मालिक को धमकी दी. इस मामले में पीड़ित विनोद कुमार सिंह ने फेस-वन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने बताया कि पेट्रोल पंप लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी उसने अपने कब्जे में ली है और मामले की जांच कर रही है.
UP News: परीक्षा देने जा रहा था बेटा
अमानतुल्लाह खान ने सफाई में कहा कि जब ये घटना हुई तब उनका बेटा परीक्षा देने जा रहा था, जो कानून की पढ़ाई कर रहा है.
उन्होंने आरोप लगाया कि पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने मेरे बेटे के साथ दुर्व्यवहार किया और उसके साथ मारपीट भी की. अब वह मेरी छवि खराब करने और मुझे एकतरफा पुलिस कार्रवाई में फंसाने के लिए अधूरे सीसीटीवी फुटेज का उपयोग कर रहे हैं.
UP News: पहले पेट्रोल लेने पर हुआ था विवाद
अमानतुल्लाह खान ने ये भी दावा किया कि पुलिस का फोन आने के बाद वो पेट्रोल पंप पहुंचे, उसके मालिक से बात की और पूरा मामला ‘सुलझा’ लिया. उन्होंने कहा कि लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि पुलिस ने उन्हें भी इस मामले में ‘फंसाया’ है. शिकायतकर्ता विनोद कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि घटना सुबह नौ बजकर 27 मिनट पर उस समय हुई जब अमानतुल्लाह खान का बेटा अपनी कार में वहां पहुंचा और कतार में लगने के बजाय सेल्समैन से पहले उसकी कार में ईंधन डालने के लिए कहा.
वहीं, पुलिस के मुताबिक, आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा), 504 (जानबूझकर अपमान करना, यह जानते हुए भी कि इस तरह के उकसावे से सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और 427 (शरारत) के तहत केस दर्ज किया गया है.
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