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सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी बड़ी राहत, ट्रायल कोर्ट जाने की मिली अनुमति

by Rashmi Rani
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Liquor Policy Case

Liquor Policy Case: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति दे दी है.

17 May, 2024

Liquor Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उन्हें कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति दे दी है. बता दें कि केजरीवाल ने ED की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. जिसको लेकर शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो गई. हालांकि कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले की सुनवाई की. ED की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें रखीं.

ट्रायल कोर्ट में जा सकते हैं केजरीवाल

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिकारों और विवादों पर गलत असर डाले बिना अपीलकर्ता कानून के मुताबिक जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में जा सकता है. वहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि 1 हफ्ते के अंदर दोनों पक्ष एडिशनल नोट और डॉक्युमेंट्स दाखिल कर सकता है.

जज ने कहा बिना सबूत के नहीं हो सकती गिरफ्तारी

दलील के दौरान जज ने कहा कि आमतौर पर जांच अधिकारी किसी को भी तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकता है, जब तक उनके पास उसके दोषी होने का सबूत न हो और यहीं स्टैंडर्ड होना चाहिए. वहीं, केजरीवाल के वकिल ने कहा कि उन्हें दोषी साबित करने से बचाने वाले 9 बयान हमारे पास हैं, लेकिन जांच एजेंसी ने उसे अहमियत ही नहीं दी.

2 जून को वापस जाना होगा जेल

ED ने कोर्ट को बताया कि शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को 21 दिन यानी एक जून तक अंतरिम जमानत दी है. 2 जून को उन्हें वापस जेल जाना होगा.

यह भी पढ़ें : बिहार के वैशाली में LJP (रामविलास) उम्मीदवार वीणा देवी और RJD प्रत्याशी विजय कुमार शुक्ला के बीच टक्कर

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