Pune Hit and Run Case Updates: पुणे के पोर्श कांड ने पूरे देश में हलचल मचा दी है. नाबालिग रईसजादे ने शराब के नशे में 2 इंजीनियरों की जिंदगी को लग्जरी पोर्श कार से रौंद डाला.
23 May, 2024
Pune Hit and Run Case Updates: महाराष्ट्र के पुणे में 18 मई को तेज रफ्तार पोर्श (Porsche car) कार ने बाइक को टक्कर मारी थी. इसके तुरंत बाद बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई. इस मामले में जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग से केवल निबंध लिखने का आदेश देकर छोड़ दिया. इसके बाद से पूरे देश में सवाल खड़े होने लगे थे.
अब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने उस पोर्श कार के अस्थायी पंजीकरण (Temporary Registration) को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसने पुणे में कथित तौर पर 17 वर्षीय लड़के द्वारा चलाये जाने के दौरान 2 इंजीनियर को कुचल दिया था. एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी कि इलेक्ट्रिक लक्ज़री स्पोर्ट्स सेडान – पोर्श टायकन- को अस्थायी पंजीकरण (Temporary Registration) पर महाराष्ट्र भेजे जाने से पहले मार्च में बेंगलुरु के एक डीलर द्वारा आयात किया गया था. जब कार को पुणे आरटीओ (RTO) ले जाया गया, तो पता चला कि एक निश्चित पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था. कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए मालिक को रकम देने को कहा गया.
Pune Hit and Run Case Updates: हिरासत में आरोपी का पिता
इन सब के चलते रविवार (20 मई) तड़के शहर के कल्याणी नगर में हाई-एंड कार, जिसे कथित तौर पर रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल का किशोर बेटा चला रहा था, जिसके बारे में पुलिस ने दावा किया कि वह नशे में था. जहां लड़के को 5 जून तक पर्यवेक्षण गृह में भेज दिया गया है, वहीं उसके पिता 24 मई तक पुलिस हिरासत में हैं. मोटर वाहन अधिनियम में प्रावधान है कि यदि ऐसी दुर्घटना होती है जिसमें कोई नाबालिग कार चला रहा हो, तो पंजीकरण प्रमाणपत्र 12 महीने के लिए रद्द किया जा सकता है.
Pune Hit and Run Case Updates: पंजीकृत मालिक को जारी किया नोटिस
आरटीओ अधिकारी संजीव भोर (Regional Transport Office Sanjeev Bhor) ने कहा, हमने अब कार के अस्थायी पंजीकरण (Temporary Registration) को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और कार के पंजीकृत मालिक को इस आशय का नोटिस जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि कार को अस्थायी पंजीकरण आवंटित किया गया था क्योंकि इसे बेंगलुरु से पुणे लाया गया था. उन्होंने कहा कि बिना उचित रजिस्ट्रेशन नंबर के सड़क पर कार चलाना अपराध है.
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