Chhota Rajan: मुंबई की एक विशेष अदालत ने 2001 में यहां होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को गुरुवार (30 मई) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
30 May, 2024
Chhota Rajan: साल 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को 30 मई को दोषी ठहराया गया है. मुंबई की एक विशेष अदालत ने छोटा राजन को दोषी ठहराया है. कोर्ट ने छोटा उम्रकैद की सजा सुनाई है. महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (Maharashtra Control of Organised Crime Act) के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश AM पाटिल ने छोटा राजन को हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया.
कौन थी जया शेट्टी?
जया शेट्टी मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल की मालिक थीं. जया शेट्टी की 4 मई 2001 को होटल की पहली मंजिल पर राजन गिरोह के दो कथित सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. अदालत का विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है. पुलिस ने होटल मैनेजर की शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया था. मामले की जांच से संकेत मिला कि शेट्टी को छोटा राजन गिरोह के सदस्य हेमंत पुजारी से जबरन वसूली के लिए फोन आए थे और पैसे नहीं देने के कारण उनकी हत्या कर दी गई थी.
क्या है पूरा मामला
छोटा राजन के खिलाफ जबरन वसूली और संबंधित अपराधों के लिए कई मामले दर्ज किए गए हैं, इसलिए होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में उसके और अन्य आरोपियों के खिलाफ सख्त मकोका (Maharashtra Control of Organised Crime Act) के तहत आरोप भी जोड़े गए थे. पिछले दो अलग-अलग परीक्षणों में, हत्या के मामले में तीन अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया गया था, और एक को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था. 2011 में पत्रकार जे डे की हत्या के मामले में पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा राजन वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है.
यह भी पढ़ें : Lok Sabha Elections 2024: ‘सहानुभूति कार्ड’ VS ‘गुंडा राज के अंत’ में किसकी नैया होगी पार, गाजीपुर सीट का कौन होगा हकदार?