Arvind Kejriwal Bail: कथित आबकारी घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बड़ी राहत मिली. राउज एवेन्यू कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी.
Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत दे दी. विशेष न्यायाधीश नियाय बिंदु (Special Judge Niyay Bindu) ने प्रवर्तन निदेशालय की उस अपील को अस्वीकार कर दिया, जिसमें जमानत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में अपील करने के लिए 48 घंटे तक आदेश को स्थगित रखने की मांग की गई थी.
जमानत के साथ लगाई कई शर्तें
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है. वहीं कोर्ट ने AAP प्रमुख और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देने से पहले उन पर कुछ शर्तें भी लगाईं. शर्तों के मुताबिक, केजरीवाल जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे. न्यायाधीश ने केजरीवाल को यह भी निर्देश दिया कि जब भी जरूरत हो, वह अदालत में पेश हों और जांच में सहयोग करें.
कोर्ट ने जमानत पर आदेश रखा था सुरक्षित
न्यायाधीश ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिरह के दौरान ईडी ने केजरीवाल को कथित अपराध की आय और सह-आरोपियों से जोड़ने की मांग की थी. इस पर बचाव पक्ष ने दलील दी कि जांच एजेंसी के पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं. एजेंसी को ना ही कोई मनी ट्रेल मिली और ना ही केजरीवाल के घर से कोई जब्ती हुई.