Arvind Kejriwal Arrest : सीएम केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत मिलने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने झटका दिया है. अब दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आएंगे.
25 June, 2024
Arvind Kejriwal Arrest : दिल्ली शराब नीति 2021 मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने पूरी तरह से तथ्यों पर विचार नहीं किया.
न्यायमूर्ति सुधीर कुमार ने सुनाया फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका को स्वीकार कर लिया था, जिसमें कथित मनी लॉन्ड्रिंग आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत के जमानत आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी. न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ ने 20 जून को निचली अदालत द्वारा दिए गए अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगा दी.
21 जून को कोर्ट ने रखा था फैसला सुरक्षित
पीठ ने 21 जून को एजेंसी द्वारा निचली अदालत के फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे फैसले तक रोक दिया गया है. इस बीच हाई कोर्ट ने मुख्य मामले की सुनवाई जुलाई के लिए तय कर दी है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी.
क्या है पूरा मामला
दिल्ली शराब नीति 2021 लागू होने के बाद से ही BJP लगातार केजरीवाल सरकार का विरोध कर रही है. इसके बाद सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) ने हंगामा और प्रदर्शन के बीच इस पॉलिसी को 28 जुलाई, 2022 वापस ले लिया था और पुरानी व्यवस्था ही बहाल कर दी. बता दें कि इस कथित शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई, 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ था. इस रिपोर्ट में ही मनीष सिसोदिया समेत कई वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर आरोप लगे थे.
वहीं रिपोर्ट के सामने आने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच की सिफारिश कर दी. इसके बाद CBI ने 17 अगस्त, 2022 को केस दर्ज कर लिया. उस दौरान आबकारी विभाग की जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया संभाल रहे थे, इसलिए उन पर आरोप लगा कि उन्होंने नई शराब नीति के जरिये लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया. इसके बाद कार्रवाई की कड़ी में CBI ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया.
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