Shambhu Border News: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हरियाणा सरकार को अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेडिंग को हटाने का आदेश दिया है.
12 July, 2024
Shambhu Border News: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हरियाणा सरकार को अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेडिंग को तत्काल हटाने का आदेश दिया है. हरियाणा पुलिस ने पंजाब से आ रहे किसानों को रोकने के लिए फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगाए थे. दरअसल, संयुक्त किसान मोर्चा ( SKM) और किसान मजदूर मोर्चा (KMM) ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में दिल्ली की ओर बढ़ने की घोषणा की थी.
कोई राज्य कैसे राजमार्ग को अवरुद्ध कर सकता है
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई राज्य राजमार्ग को कैसे अवरुद्ध कर सकता है? यातायात को लोगों के लिए अनुकूल करना सरकार की जिम्मेदारी है. कोर्ट ने अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने का आदेश दिया है.
हाई कोर्ट ने भी शंभू बॉर्डर को खोलने का दिया था आदेश
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पिछले दिनों इस मामले में सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को 1 हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया था. इस संबंध में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. हाई कोर्ट ने कहा था कि शंभू बॉर्डर पर स्थिति शांतिपूर्ण है. किसानों की मांग केंद्र सरकार से है. उन्हें दिल्ली की तरफ जाने की छूट है.