Delhi Vehicle Rule : दिल्ली सरकार पुराने वाहनों को नष्ट करने वाले लोगों के लिए योजना लेकर आई है. सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेज दिया है.
26 July, 2024
Delhi Vehicle Rule : दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों को स्क्रैप (Vehicles Scrap) करने पर टैक्स में छूट देने के लिए योजना बनाई है और उस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना (Lieutenant Governor VK Saxena) के पास भेज दिया है. सरकार ने परिवहन वाहन (मोटरसाइकिल और स्कूटर) और गैर-परिवहन वाहनों (बस और डंपर) के पंजीकरण के लिए मोटर वाहन टैक्स में छूट देने का फैसला लिया है. शर्त यह है कि पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) में स्क्रैपिंग के लिए सौंपे गए ओल्ड व्हीकल के लिए प्रमाणपत्र होना चाहिए.
टैक्स में छूट होने पर पुराने वाहन होंगे स्क्रैप?
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gehlot) ने कहा कि टैक्स में छूट देने के बाद हम आशा करते हैं कि पर्यावरण के लिए यह एक सकारात्मक कदम होगा. उन्होंने एक बयान में कहा कि गैर-परिवहन वाहनों के लिए इस रियायत में पेट्रोल, CNG या LPG वाहनों के पंजीकरण पर मोटर कर में 20 प्रतिशत की कटौती और नए डीजल व्हीकल पर 15 प्रतिशत की छूट शामिल है. वहीं, परिवहन वाहनों में पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी वाहनों के पंजीकरण पर 15 प्रतिशत छूट और नए डीजल वाहनों के लिए 10 प्रतिशत की कटौती शामिल है.
सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था 15 साल पुराने वाहनों पर बैन
बता दें कि वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 10 और 15 साल से ज्यादा पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर बैन लगा दिया था. शीर्ष अदालत ने कहा था कि नियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों को कब्जे में ले लिया जाए. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) के आदेश में 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को सड़क पर चलाने के लिए रोक लगाने की बात कही गई थी. वहीं, दिल्ली सरकार ने 55 लाख से ज्यादा पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है.
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