Patanjali Trademark Infringement case: बोम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को 2023 के अंतरिम आदेश के कथित उल्लंघन के लिए पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर 4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
29 July, 2024
Patanjali Trademark Infringement case: बोम्बे हाई कोर्ट (Bombay High court) ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को बड़ा झटका दिया है. हाई कोर्ट ने सोमवार को 2023 के अंतरिम आदेश के कथित उल्लंघन के लिए पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर 4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. न्यायमूर्ति आरआई चागला की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कंपनी को ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले के संबंध में अपने कपूर उत्पादों को बेचने से रोक दिया था, लेकिन जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया .
दो सप्ताह के भीतर देना होगा 4 करोड़ रुपये
पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पतंजलि का इरादा अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का था. पीठ ने मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की. याचिका में कहा गया है कि अदालत की रोक आदेश के बावजूद अपने कपूर उत्पादों को बेचने के लिए पतंजलि के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई थी. जस्टिस चागला ने पतंजलि को दो सप्ताह के भीतर 4 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि अगर दो हफ्ते के अंदर जुर्माना जमा नहीं किया गया तो पतंजलि के निदेशक रजनीश मिश्रा को तुरंत हिरासत में ले लिया जाए.
कपूर उत्पादों पर क्यों लगाया गया था रोक
बता दें कि अगस्त 2023 में हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में पतंजलि को अपने कपूर उत्पादों को बेचने या विज्ञापन करने से रोक दिया था. मंगलम ऑर्गेनिक्स ने अपने कपूर उत्पादों के कॉपीराइट के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था. मंगलम ऑर्गेनिक्स ने इसके बाद एक और आवेदन दायर कर दावा किया कि आयुर्वेद फर्म अंतरिम आदेश का उल्लंघन कर रही है, क्योंकि उसने कपूर उत्पाद बेचना जारी रखा है.