दिल्ली की अदालत ने आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है।शराब करोबारी ‘इंडोस्पिरिट’ के निदेशक समीर महेंद्रू ने कोर्ट को पत्नी की तबीयत का हवाला देते हुए कोर्ट से अंतरिम जमानत की गुहार लगाई थी। विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने अर्जी की सुनवाई के दौरान कहा कि मामले में पहले दी गई जमानत में आरोपी ने किसी भी तरह से सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या फिर गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की है इस आधार पर उन्हे राहत दी जाती है।
महेंद्रू आबकारी नीति के उल्लंघन के प्रमुख लाभार्थियों में से एक थे साथ ही उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पर कुछ खुदरा लाइसेंस के साथ थोक लाइसेंस भी दिया था।
देश विदेश की खबरों से अपडेट रहने लिए Livetimes News के साथ जुड़े रहें।
देश-दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमें FACEBOOK पर लाइक करें या TWITTER पर फॉलो करें।