Home Politics संगठन को सरकार से बड़ा बताकर फंसे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, HC पहुंच गया मामला

संगठन को सरकार से बड़ा बताकर फंसे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, HC पहुंच गया मामला

by Rashmi Rani
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संगठन को सरकार से बड़ा बताकर फंसे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, HC पहुंच गया मामला

Keshav Prasad Maurya News: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक बायान के कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ याचिका दायर की गई है.

02 August, 2024

Keshav Prasad Maurya News: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. हाल में दिए एक बयान के कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ याचिका दायर की गई. उन्होंने अपने बयान में पार्टी संगठन (BJP) को सरकार से बड़ा बताया था. उनके इस बयान के बाद कार्रवाई किए जाने को लेकर यह याचिका दाखिल की गई है. दायर की गई याचिका में उनके पद पर भी सावल उठाया गया है. अधिवक्ता मंजेश कुमार यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.

याचिका में क्या कहा गया ?

दायर की गई याचिका में कहा गया है कि एक संवैधानिक पद पर रहते हुए 14 जुलाई को सार्वजनिक तौर पर केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार से बड़ा पार्टी संगठन को बताया है. याचिका में कहा गया है कि उनका बयान संवैधानिक पद की गरिमा और सरकार की पारदर्शिता पर ही सावल खड़ा करता है. बड़ी तो यह है कि उनके इस बयान का ना तो अब तक BJP ने खंडन किया है ना तो राज्यपाल और ना ही चुनाव आयोग ने कोई प्रतिक्रिया दी है. ऐसे में यह बेहद ही गंभीर मामला है.

क्रिमिनल केसेज का भी जिक्र

अधिवक्ता मंजेश यादव ने अपनी याचिका में उपमुख्यमंत्री के खिलाफ क्रिमिनल केसेज का भी जिक्र किया है. याचिका में कहा गया है कि उपमुख्यमंत्री बनने से पहले उनके खिलाफ सात आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे तो फिर इतने मुकदमे दर्ज होने के बाद उन्हें इस पद पर कैसे नियुक्त कर दिया गया?

क्या है पूरा मामला

बता दें कि पिछले कुछ दिनों से BJP के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था. इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी की बैठक में कहा कि उनकी पार्टी संगठन से बड़ा तो सरकार भी नहीं है. संगठन पार्टी से बड़ा होता है. उनके इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में मानों भूचाल आ गया. विपक्ष ने पलटवार करना शुरू कर दिया, कई तरह के बयान भी सामने आए.

यह भी पढ़ें : कृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद HC से झटका, कोर्ट ने माना हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनवाई योग्य

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