Maharashtra News : राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने पिछले साल BJP विधायक के ऊपर मानहानि का मामला दर्ज करवाया था, लेकिन नितेश राणे कोर्ट में पेश नहीं हुए और मजिस्ट्रेट ने गैर-जमानती वारंट का आदेश दे दिया.
07 August, 2024
Maharashtra News : शिवेसना (UBT) के राज्यसभा सदस्य संजय राउत (Sanjay Raut) ने पिछले साल BJP विधायक नितेश राणे (Nitesh Rane) के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी. बावजूद इसके वह मंगलवार को निचली अदालत में पेश नहीं हुए और उनके खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट आरती ए. कुलकर्णी ने गैर-जमानती वारंट (NCW) जारी करने का आदेश दे दिया.
कोर्ट ने छूट मांगने वाली याचिका को किया खारिज
कोर्ट ने जनवरी में भी BJP विधायक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन उसके बाद वह 26 फरवरी को कोर्ट में आए तो वारंट वाले आदेश को रद्द कर दिया. लेकिन उसके बाद नितेश राणा दोबारा कोर्ट में पेश नहीं हुए और विभिन्न आधारों पर छूट मांगने लगे. मंगलवार को कोर्ट ने उनकी छूट मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया. इसके बाद संजय राउत के वकील ने विधायक के खिलाफ वारंट जारी करने की मांग करते हुए कोर्ट में एक आवेदन दाखिल कर दिया.
राणे पर क्यों हुआ केस दर्ज
पूर्व केंद्रीय मंत्री के पुत्र नितेश राणे ने पिछले साल कथित रूप से संजय राउत को सांप बताया था और कहा कि एक महीने के अंदर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को छोड़कर NCP में शामिल हो जाएगा. इस मामले में राज्यसभा सदस्य राउत ने मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दर्ज कराकर नितेश राणा के खिलाफ ‘अपमानजनक और सरासर झूठी टिप्पणी’ को लेकर कार्रवाई की मांग की थी. आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में संजय राउत और BJP विधायक के बीच अक्सर बयानबाजी देखने को मिलती रहती है.
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