Manish Sisodia Bail Live Updates : दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं और इसके बाद सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे.
09 August, 2024
Manish Sisodia Bail Live Updates: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) जेल से बाहर आ गए हैं. उन्होंने रिहा होने के बाद कहा कि मैं दिल्लीवासियों का धन्यवाद करता हूं कि आप सबने 17 महीनों तक कष्ट उठाया. पूर्व शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि जब से यह आदेश आया है तब से मैं रोम-रोम बाबा साहब का ऋणी महसूस कर रहा हूं. समझ नहीं आ रहा कि हम बाबा साहब का कर्ज कैसे चुकाऊंगा.
VIDEO | "I have not endured the pain in these 17 months, you all have suffered it. I know that the number of people in this country who love me have increased manifold in these 17 months," says AAP leader Manish Sisodia (@msisodia) as he addresses people after walking out of… pic.twitter.com/3h3e0Scdvu
— Press Trust of India (@PTI_News) August 9, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने CBI और ED की तरफ से दर्ज कथित आबकारी नीति मामले में शुक्रवार (09 अगस्त, 2024) को AAP नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को जमानत देने का आदेश दे दिया. इसके बाद विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा (Kaveri Baweja) ने पूर्व डिप्टी सीएम के वकीलों के द्वारा जमानत बांड को स्वीकार किया और रिहा करने का आदेश जारी कर दिया. इसके साथ ही मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए. वहीं, AAP राज्यसभा सदस्य सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी (Atishi) ने वेलकम किया.
10 लाख रुपये के निजी मुचलके के बाद जमानत मिली
उच्चतम न्यायलय ने केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले में मनीष सिसोदिया को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. पीठ ने कहा कि सिसोदिया बीते 17 महीनों से जेल में बंद है और अभी तक मुकदमा दायर नहीं हुआ है, साथ ही आने वाले समय में भी शायद यह मुकदमा दायर हो पाए. इसलिए उन्हें शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित होना पड़ा है. पीठ ने आगे कहा कि ऐसे मामलों में जमानत के लिए उन्हें निचली अदालत में भेजना एक तरह से न्याय का मजाक बनाने जैसा होगा.
‘कोर्ट स्वीकार करे जमानत का एक नियम’
शीर्ष अदालत ने कहा कि अब यह समय आ गया है कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय स्वीकार करें कि जमानत का सिद्धांत एक नियम और जेल अपवाद है. बता दें कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी, 2024 को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को वापस लेने और उसमें अनियमितताओं को लेकर गिरफ्तार किया था. वहीं, ED ने उन्हें 9 मार्च, 2023 को सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया था.