Supreme Court On Shambhu Border: सुप्रीम कोर्ट ने शंभू सीमा पर सड़कों को आंशिक रूप से फिर से खोलने के लिए पंजाब और हरियाणा के DGP को एक सप्ताह के अंदर बैठक करने का आदेश दिया.
12 August, 2024
Supreme Court On Shambhu Border: शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अहम सुनवाई हुई. कोर्ट ने शंभू सीमा पर सड़कों को आंशिक रूप से फिर से खोलने के लिए पंजाब और हरियाणा के DGP को एक सप्ताह के अंदर बैठक करने का आदेश दिया है. दोनों राज्यों ने कोर्ट में अलग कमेटी बनाने के लिए नाम दिए हैं. कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि वह शंभू सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों को सड़क से ट्रैक्टर हटाने के लिए मनाए, क्योंकि राजमार्ग पार्किंग की जगह नहीं हैं.
दोनों साइड से एक लेन को खोला जाएगा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलें. एंबुलेंस, सीनियर सिटीजन्स, महिलाओं, छात्रों आदि के लिए हाइवे खोलने का आदेश दिया गया है. कोर्ट ने कहा कि दोनों साइड से एक लेन को खोला जाएगा. इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा के पुलिस अफसर एक सप्ताह के अंदर मीटिंग कर मॉडलिटी तय करें. इस मामले में अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी.
400 किसानों ने अभी भी डाल रखा है डेरा
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि शंभू सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के लिए गठित होने वाले पैनल की शर्तों पर एक संक्षिप्त आदेश पारित करेंगे. कोर्ट ने कहा कि अराजनीतिक समिति किसानों से बात करेगी और मुद्दों को सुलझाएगी. बता दें कि शंभू बॉर्डर पर अभी करीब 400 किसान डेरा डाले हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से प्रदर्शन कर रहे किसानों को राहत मिली है.
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