UP Teacher Recruitment: इलाहाबाद हाई कोर्ट के 69000 शिक्षक भर्ती के मामले में दिए गए फैसले को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है.
18 August, 2024
UP Teacher Recruitment: इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) के 69000 शिक्षक भर्ती के मामले में दिए गए फैसले को लेकर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में राजनीति तेज हो गई है. कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल लगातार BJP पर हमलावर हैं. उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय (Ajay Rai) ने शिक्षक भर्ती मामले में नई सूची तैयार करने के कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने राज्य की BJP सरकार को आरक्षण विरोधी बताया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को 69000 शिक्षकों की भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी है.
विपक्ष ने सरकार पर बोला हमला
कोर्ट के इस फैसले पर BSP प्रमुख मायावती (Mayawati) ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले से साबित होता है कि राज्य सरकार ने अपना काम निष्पक्षता से नहीं किया. वहीं, SP मुखिया अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने भी कोर्ट के फैसले को लेकर योगी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि BJP सरकार युवाओं की दुश्मन है. SP अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये अभ्यर्थियों की संयुक्त शक्ति की जीत है. हम नई सूची पर लगातार निगाह रखेंगे.
तीन महीने का दिया समय
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 69000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई सूची तैयार करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने इसके लिए 3 महीने का समय दिया है. हालांकि माना जा रहा है कि राज्य सरकार कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है. मामले में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) की सहमति के बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा.