Dengue: कर्नाटक सरकार ने डेंगू को महामारी घोषित किया है. साथ ही कहा है कि अगर किसी के घर के अंदर या बाहर डेंगू के मच्छर पाए जाते हैं तो उनसे जुर्माना वसूला जाएगा.
03 September, 2024
Dengue: कर्नाटक सरकार ने डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. कर्नाटक सरकार ने डेंगू को महामारी रोग के रूप में अधिसूचित किया है और नियम पेश किए हैं. कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने सभी विभागों को डेंगू को कंट्रोल करने का आदेश दिया गया है. उन्होंने कहा कि अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए व्यवस्था बढ़ाने के लिए भी कहा गया है.
तीन श्रेणियों में दंड का किया गया प्रस्ताव
कर्नाटक सरकार ने कहा कि अगर किसी के घर के अंदर या बाहर डेंगू के मच्छर पाए जाते हैं तो उनसे जुर्माना वसूला जाएगा. इसके लिए राज्य सरकार ने कर्नाटक महामारी रोग विनियमन, 2020 में संशोधन भी पेश किया है. इस संशोधन में 3 श्रेणियों में दंड का प्रस्ताव है. घरेलू, वाणिज्यिक और सक्रिय निर्माण क्षेत्र. शहरी इलाकों के लोगों पर 400 रुपए और ग्रामीण इलाकों में 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. वाणिज्यिक क्षेत्र के शहरी इलाकों में जुर्माना 1000 रुपये और ग्रामीण इलाकों में 500 रुपये होगा. सक्रिय निर्माण क्षेत्रों के शहरी इलाकों में 2000 रुपये तथा ग्रामीण में 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
क्या है डेंगू?
डेंगू की बीमारी मच्छर के काटने से होती है. डेंगू को ट्रॉपिकल फ्लू के नाम से भी जाना जाता है. डेंगू फैलाने वाले मच्छर साफ पानी में पनपते हैं. जब ये मच्छर किसी व्यक्ति को काटते हैं तो उसमें डेंगू का वायरस चला जाता है. इससे मौत का खतरा बन जाता है.
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