15 January 2024
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को शरजिल इमाम के मामले में चार्ट दाखिल करने के लिए कहा है। जिससे कि साल 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे की बड़ी साजिश से जुड़े, UAPA मामले में गिरफ्तार छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम की भूमिका, को सह आरोपी नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा से अलग किया जाए।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने कहा कि चार्ट में पुलिस आरोपी के इतिहास, उसकी भूमिका और उसके मामले को दूसरों से अलग करने वाले अन्य मामलों का उल्लेख कर सकती है। पीठ ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया।
इस मामले में अब अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। इससे पहले इमाम ने समानता के आधार पर जमानत की मांग करते हुए कहा था कि प्राथमिकी में नामित 18 आरोपियों में से 6 को पहले ही राहत दी जा चुकी है।
जेल में क्यों बंद हैं शरजिल इमाम
फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की साजिश रचने के आरोपी शरजील इमाम, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी और छात्र-कार्यकर्ता उमर खालिद के साथ कई लोगों पर कथित तौर पर आतंकवाद विरोधी कानून, UAPA और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। इन दंगों में 53 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।