UP Conversion Case: लखनऊ अवैध धर्मांतरण मामले में NIA-ATS कोर्ट ने मौलाना उमर गौतम, कलीम सिद्दीकी समेत 12 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
11 September, 2024
UP Conversion Case: लखनऊ (Lucknow) अवैध धर्मांतरण मामले में NIA-ATS कोर्ट ने मौलाना उमर गौतम, कलीम सिद्दीकी समेत 12 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं, 4 आरोपियों राहुल भोला, मन्नू यादव, कुणाल अशोक चौधरी और सलीम को 10-10 साल की सजा हुई है. लखनऊ NIA-ATS स्पेशल कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने यह सजा सुनाई.
एक आरोपी को मिला है स्टे
बता दें कि इस मामले में कुल 17 आरोपी थे, जिनमें से 16 दोषी करार दिए गए हैं. 17वें आरोपी मौलाना कलीम के करीबी इदरीस कुरैशी को हाईकोर्ट से स्टे मिला है. मौलाना कलीम सिद्दीकी मदरसा जामिया इमाम वालीउल्लाह इस्लामिया का संचालक है. यूपी एटीएस ने सभी के खिलाफ जून 2021 में इस मामले में FIR दर्ज की थी. मेरठ से धार्मिक कार्यक्रम से लौटते समय यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग के मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी सहित उसके ड्राइवर और दो साथियों को गिरफ्तार किया था. ATS और NIA की जांच में मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 16 लोगों के नाम सामने आए थे.
मौलाना उमर गौतम ने 1000 लोगों का कराया धर्मांतरण
मौलाना उमर गौतम ने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि वह तकरीबन 1000 लोगों का मुस्लिम धर्म में धर्मांतरण करा चुका है. इसमें बड़ी संख्या में हिंदू लड़कियों का निकाह भी मुस्लिम युवकों से कराया गया.
यह भी पढ़ें: जेल से बाहर आते ही सांसद इंजीनियर राशिद ने PM पर बोला हमला, कहा- मोदी का नया कश्मीर नाकाम