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SC ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी और ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले अदालत ने 14 दिसंबर को मामले में आप नेता जैन को चिकित्सा के आधार पर अंतरिम जमानत दी थी जिसे आठ जनवरी तक बढ़ा दिया गया था।
ईडी ने आप नेता को चार कंपनियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। जैन ने मामले में जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को SC में चुनौती दी थी।