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SC ने CBI से RG Kar अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच पर मांगी रिपोर्ट, मृतका का नाम हटाने को कहा

by Nishant Pandey
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SC ने CBI से आरजी कर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच पर मांगी रिपोर्ट, मृतका का नाम हटाने को कहा- Live Times

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया.

17 September, 2024

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कोलकाता दुष्कर्म-हत्या कांड मामले को लेकर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया. कोलकाता दुष्कर्म-हत्या कांड मामले में CBI की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud), जस्टिस जेबी पारदीवाला (Justice JB Pardiwala) और जस्टिस मनोज मिश्रा (Justice Manoj Mishra) की बेंच ने गौर किया. कोर्ट ने कहा कि हालात का खुलासा करने से आगे की जांच खतरे में पड़ सकती है.

सीधे प्रसारण पर नहीं लगेगी रोक

सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामले की सुनवाई के सीधे प्रसारण पर रोक लगाने का अनुरोध किया. हालांकि, कोर्ट ने प्रसारण पर रोक लगाने से मना कर दिया. कोर्ट ने कहा कि ये जनहित का मामला है. लोगों को मालूम होना चाहिए कि कोर्ट रूम में क्या हो रहा है.

मृतका का नाम हटाने का दिया निर्देश

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में CBI की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मृतका का नाम और तस्वीर विकिपीडिया अब भी दिखा रहा है. इसके बाद कोर्ट ने विकिपीडिया को मृतका का नाम हटाने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि कोलकाता दुष्कर्म-हत्या कांड मामले में मृतका की पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: SC ने Bulldozer Action पर लगाई रोक, केंद्र से कहा- फट नहीं पड़ेगा आसमान

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