LMV License Holders: LMV लाइसेंस धारक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. LMV लाइसेंस धारक भी अब 7500 किलोग्राम तक के कमर्शियल वाहन चला सकेंगे.
LMV License Holders: हल्के मोटर वाहन यानी LMV लाइसेंस धारक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. LMV लाइसेंस धारक भी अब 7500 किलोग्राम तक के कमर्शियल वाहन चला सकेंगे. कोर्ट ने यह भी कहा है कि बीमा कंपनियां LMV लाइसेंस के आधार पर इंश्योरेंस क्लेम से उन्हें मना नहीं कर सकती है.
5 जजों की बेंच ने सुनाया फैसला
चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है. बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बात सिर्फ कानून की नहीं है. इसका समाज पर क्या असर होगा इसे भी समझने की जरूरत है, ताकि लोगों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े. कोर्ट ने साफ कहा है कि लाइसेंसिंग ऑथोरिटी ड्राइविंग लाइसेंस देते समय नियमों का पालन करें.
सड़क सुरक्षा एक गंभीर विषय
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाखों लोग ऐसे हैं जिनका परिवहन वाहन ही रोजगार है, जिनका बिना भार डाले वजन 7500 किलोग्राम से कम होता है. LMV लाइसेंस रखने वाले ड्राइवरों का ज्यादातर समय गाड़ी चलाने में ही बितता हैं. कोर्ट ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनियां यह साबित करने में नाकाम रही है कि LMV लाइसेंस धारक ड्राइवरों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं. कोर्ट ने कहा कि सड़क सुरक्षा एक गंभीर विषय है. लेकिन यह कहना गलत है कि इसके लिए केवल LMV लाइसेंस धारक जिम्मेदार हैं. सड़क दुर्घटना के कई कारण होते हैं जैसे कि सीट बेल्ट, हेलमेट न पहनना, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल, जैसे नियमों का पालन न होना.
ड्राविंग टेस्ट जरूर लें
कोर्ट ने कहा कि 7500 किलोग्राम तक के वजन वाले निजी या कमर्शियल वाहनों में अंतर करना सही नहीं है. विशेष लाइसेंस का नियम 7500 किलोग्राम से अधिक वजन के वाहनों के लिए ही होना चाहिए. हालांकि कोर्ट ने साफ कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस देते समय नियमों का पालन करें यानि की ड्राविंग टेस्ट जरूर लें.
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