Delhi News : एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने 11 नंवबर में दिए गए अपने आदेश का उल्लेख किया कि 621 अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर नेटवर्क नहीं था, लेकिन अब ऐसी कॉलोनियों की संख्या 597 रह गई है.
13 November, 2024
Delhi News : दिल्ली में कई ऐसी अनधिकृत कॉलोनिया जहां पर पानी, बिजली और सीवेज को लेकर समस्या बनी हुई है. इसी बीच राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को राष्ट्रीय राजधानी में अनधिकृत कॉलोनियों का पूरा ब्योरा बताने के लिए कहा गया है, जिसमें उनके स्थान पर सीवेज का उत्पादन और उनके मौजूदा सीवेज नेटवर्क की पूरी जानकारी शामिल है. हरित निकाय दिल्ली में अपर्याप्त सीवेज ट्रीटमेंट सुविधाओं के मुद्दे पर सुनवाई कर रहा था.
621 अनधिकृत कॉलोनियों में नहीं था सीवर नेटवर्क
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने 11 नंवबर में दिए गए अपने आदेश का उल्लेख किया कि 621 अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर नेटवर्क नहीं था, लेकिन अब ऐसी कॉलोनियों की संख्या केवल 597 रह गई है. पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति ए के त्यागी और सुधीर अग्रवाल तथा विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद भी शामिल थे. हालांकि, पीठ ने रिपोर्ट में उल्लिखित विवरणों पर असंतोष व्यक्त किया. पीठ ने आगे कहा कि हमें लगता है कि इसमें भौतिक विवरणों की काफी कमी है.
पीठ ने मांगी सीवेज नेटवर्क की जानकारी
एनजीटी की पीठ ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड को शहर के विभिन्न हिस्सों में मौजूद अनधिकृत कॉलोनियों का ब्योरा देने के लिए कहा है, जिसमें प्रत्येक कॉलोनी से निकलने वाले सीवेज की मात्रा, उस कॉलोनी के लिए प्रस्तावित सीवेज नेटवर्क, सीवेज नेटवर्क की क्षमता और उसे उपयोग करने का खुलासा करने के लिए भी कहा गया है. इसके अलावा पीठ ने डीजेबी को अपने सीवेज पंपिंग स्टेशनों (SPS) की जानकारी देने के लिए चार सप्ताह के भीतर नई रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. अब मामले की अगली कार्यवाही 28 फरवरी को निर्धारित की गई है.
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