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Delhi News : प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली मेट्रो का बन गया प्लान, 70 लाख लोगों को होगा फायदा

by JP Yadav
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Delhi Metro's plan to stop pollution

Delhi News : देश की राजधानी दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के शहरों में भी वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है. दिल्ली-एनसीआर के कई इलाके फिलहाल रेड जोन में हैं.

Delhi News : दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है. शुक्रवार को भी शहर की एयर क्वालिटी 411 के साथ गंभीर कैटेगरी में थी. जहरीली हवा की वजह से लाखों लोगों को सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही है. इसको देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शुक्रवार से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) लागू कर दिया है. इसके तहत बीएस-3 और बीएस-4 समेत अन्य कई वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इनकी संख्या 5 लाख के आसपास है. दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए मेट्रो ट्रेनें 60 अतिरिक्त चक्कर लगाएंगी.

Delhi News : नहीं चलेंगी 5 लाख गाड़ियां

इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि लागू किए गए GRAP-3 के मद्देनजर दिल्ली में 106 अतिरिक्त क्लस्टर बसें चलेंगी, जबकि मेट्रो ट्रेनें 60 अतिरिक्त चक्कर लगाएंगी. यह फैसला वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के मकसद से किया गया है. GRAP-3 के तहत लगाई गई पाबंदियों के बारे में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में निजी निर्माण, तोड़फोड़ गतिविधियों के साथ-साथ बीएस थ्री पेट्रोल और बीएस फोर डीजल फोर व्हीलर गाड़ियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. बताया जा रहा है कि GRAP-3 में लगे प्रतिबंध के बाद दिल्ली में 5 लाख गाड़ियां सड़कों पर नजर नहीं आएंगीं.

Delhi News : क्या-क्या हुआ प्रतिबंधित ?

GRAP-3 के तहत एनसीआर से सभी अंतरराज्यीय बसों (इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी वाहनों और बीएस-सिक्स डीजल बसों को छोड़कर) दिल्ली में प्रवेश करने से प्रतिबंधित हैं. इसके साथ ही निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध लगा है. GRAP-3 के अंतर्गत खनन संबंधी गतिविधियां निलंबित हैं. 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं बंद हैं. सड़कों पर रोजाना पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है. यहां पर बता दें कि GRAP-3 के तहत शुक्रवार से दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में बीएस-थ्री पेट्रोल और बीएस-फोर डीजल गाड़ियों के चलने पर प्रतिबंध है. इसके उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है.

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Delhi News : कब-कब लागू होता है GRAP

गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के नियम के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के लिए जीआरएपी को एयर क्वालिटी के चार चरणों में बांटा किया गया है. इसके तहत स्टेज-1 “खराब” एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) के लिए जो 201 से 300 के बीच है. स्टेज-2 बहुत खराब एक्यूआई 301-400 के लिए है. स्टेज-3 गंभीर एक्यूआई 401-450 के लिए और स्टेज फोर बेहद गंभीर एक्यूआई (450 से अधिक) के लिए होता है.

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