Home Latest 65 साल पुराने कानून को खत्म करेगी केंद्र सरकार! सांसदों के निलंबन पर भी बन सकते हैं नए कानून

65 साल पुराने कानून को खत्म करेगी केंद्र सरकार! सांसदों के निलंबन पर भी बन सकते हैं नए कानून

by Divyansh Sharma
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Office of profit 65 year old law NDA government disqualification suspension MP

Office Of Profit: संसद (अयोग्यता निवारण) विधेयक-2024 के तहत किसी सांसद को अन्य लाभ का पद धारण करने पर उन्हें अयोग्य करार दिया जा सकता है.

Office Of Profit: केंद्र सरकार बहुत बड़ा फैसला ले सकती है. केंद्र की NDA सरकार 65 साल पुराने कानून को खत्म करने पर विचार कर रही है.

दरअसल, सरकार ने संसद (अयोग्यता निवारण) विधेयक-2024 का मसौदा पेश किया है. इसके तहत किसी सांसद को अन्य लाभ का पद यानी कोई अन्य नौकरी (वित्तीय लाभ) करने पर उन्हें अयोग्य नहीं करार दिया जा सकेगा.

JCOP की सिफारिश विधायी विभाग ने पेश किया मसौदा

दरअसल, केंद्रीय कानून मंत्रालय के विधायी विभाग से कलराज मिश्रा की अध्यक्षता वाली लाभ के पदों पर गठित JCOP यानी संयुक्त समिति की ओर से इस मामले पर सिफारिश की थी.

इस सिफारिश पर विधायी विभाग ने संसद (अयोग्यता निवारण) विधेयक, 2024 का मसौदा पेश किया है. इस मसौदे के मुताबिक 65 साल पुराने कानून को खत्म कर दिया जाएगा.

लाभ के पद कानून के तहत अयोग्य करार दिए जाने का मतलब यह है कि अगर कोई सांसद सरकार के अधीन लाभ का पद रखता है, तो वह सरकारी प्रभाव के प्रति संवेदनशील हो सकता है. इसके साथ ही अपने संवैधानिक कार्यों का निष्पक्ष रूप से निर्वहन नहीं कर सकता है.

नए मसौदे के मुताबिक मौजूदा संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 3 से सांसदों को अयोग्य घोषित करने के प्रस्ताव को हटाने की सिफारिश की गई है.

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अस्थायी निलंबन को लेकर भी हो सकता है फैसला

संसद (अयोग्यता निवारण) विधेयक, 2024 में अस्थायी निलंबन पर से जुड़ी कानून की धारा 4 को हटाने का भी प्रस्ताव रखा गया है. इस पर JCOP ने जनता से विचार भी मांगे हैं.

बता दें कि देश के संविधान में संसद सदस्यों और राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए किसी अन्य पद पर को धारण करने की मनाही है. किसी अन्य पद का मतलब है कि जहां से सदस्यों को वेतन, भत्ते या अन्य दूसरी तरह के सरकारी लाभ मिलते हों.

बता दें कि साल 2018 में दिल्ली में ऐसा मामला देखने को मिला था, जहां चुनाव आयोग ने 20 विधायकों लाभ के पद धारण करने के लिए AAP यानी आम आदमी पार्टी के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की थी.

चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति की ओर से 20 विधायकों को लाभ का पद धारण करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

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