School Closed News: वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार अहम सुनवाई के दौरान सभी राज्यों से कहा कि 12 वीं तक के सभी स्कूलों को बंद किया जाए.
18 November, 2024
School Closed News : दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है. हालात इमरजेंसी तक पहुंच गए हैं. कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) 500 के पार पहुंच गया है. बढ़ते वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान-4 (GRAP-4) लागू कर दिया गया है. इसके तहत दिल्ली में स्कूल बंद करने, पुराने वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के साथ-साथ समेत कई और अहम प्रतिबंध लगाए गए हैं.
Delhi NCR School Closed: SC की बिना अनुमति नहीं हटेगा ग्रेप-4
इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम सुनवाई में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के अंतर्गत आने वाले राज्यों से कहा है कि वो ग्रेप 4 के तहत लगी पाबंदियों पर अमल सुनिश्चित करें. कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर AQI सुधरता भी है तो भी बिना कोर्ट की इजाज़त के ग्रेप 4 नहीं हटेगा. इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों और केन्द्र सरकार से गुरुवार तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है. SC ने सभी राज्यों से यह भी कहा कि 12 वीं तक के सभी स्कूलों को बंद किया जाए. इसके बाद गाजियाबाद और नोएडा समेत स्कूलों से पैरेंट्स को मैसेज आने लगे हैं, जिसमें स्कूलों को बंद करने की घोषणा की गई है.
Delhi NCR School Closed: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- हमें गाइडलाइंस बताएं
बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर बना हुआ है. दिल्ली में औसतन प्रदूषण 480 के पार है. ऐसे में आम लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कई सवाल पूछे हैं. जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा कि जब एयर क़्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 के बीच पहुचा, तो स्टेज 3 की पाबंदियां लागू करने में तीन दिन की देरी क्यों हुई? आप हमें गाइडलाइंस बताइए.
Delhi NCR School Closed: कौन मॉनिटर कर रहा है GRAP ?
वहीं, केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि अब स्टेज 4 की पाबंदियां लागू करने की स्थिति बन गई है. इस पर कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार इसे कैसे लागू करेगी? हमें बताइए. कोर्ट ने कहा कि हम यहां स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारी इजाजत के बगैर स्टेज 4 से नीचे नही आएंगे. भले ही AQI 300 से नीचे ही क्यों ना आ जाए. कोर्ट ने सवाल करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार बताए कि GRAP की गाइडलाइंस क्या है?
वहीं, GRAP को लागू करने के लिए इसे कौन मॉनिटर कर रहा है. प्रदूषण को कम करने के लिए आखिर क्या कदम उठाए जा रहे हैं. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राजधानी दिल्ली में जब AQI 401 12 नवंबर को पार कर गया था.
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