05 February 2024
लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने राजनितिक दलों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए है। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि कोई भी राजनितिक दल चुनावी प्रचार के लिए बच्चों का इस्तामेल न करें। आयोग ने राजनीतिक दलों से कहा कि वो पोस्टर, पर्चों समेत प्रचार की किसी भी तरह की सामग्री में बच्चों का इस्तेमाल ‘‘किसी भी रूप में’’ न करें।
चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरीके से बच्चों का इस्तेमाल किए जाने के प्रति अपनी ‘‘कतई बर्दाश्त नहीं करने’’ की नीति से रुबरु कराया। आयोग ने कहा कि नेताओं और उम्मीदवारों को प्रचार गतिविधियों में बच्चों का इस्तेमाल किसी भी तरीके से नहीं करना चाहिए, चाहे वो बच्चे को गोद में उठा रहे हों या वाहन में या फिर रैलियों में बच्चे को ले जाना हों।
आयोग के मुताबिक, ‘‘किसी भी तरीके से राजनीतिक प्रचार अभियान चलाने के लिए बच्चों के इस्तेमाल पर भी ये प्रतिबंध लागू है, जिसमें कविता, गीत, बोले गए शब्द, राजनीतिक दल या उम्मीदवार के प्रतीक चिह्न का प्रदर्शन शामिल है।’’
आयोग ने ये भी बताया कि अगर कोई नेता जो किसी भी राजनीतिक दल की चुनाव प्रचार गतिविधि में शामिल नहीं है और कोई बच्चा अपने माता-पिता या अभिभावक के साथ उसके पास सिर्फ मौजूद है तो ऐसे में ये दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयोग के प्रमुख हितधारकों के रूप में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है। उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में उनसे सक्रिय भागीदार बनने का भी आग्रह किया है।