07 Feb 2024
NCP के चुनाव चिन्ह और दल के नाम की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। आज अजित पवार गुट ने उच्चतम न्यायालय में कैविएट दायर की और इलेक्शन कमीशन से उसे असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घोषित करने के आदेश को शरद पवार गुट की ओर से चुनौती दिये जाने की स्थिति में उसका पक्ष भी सुने जाने का अनुरोध किया। अजित पवार गुट के वकील अभिकल्प प्रताप सिंह के जरिए कैविएट यह सुनिश्चित करने के लिए दायर की गयी है कि अगर शरद पवार गुट SC का रुख करता है तो अजित पवार गुट के खिलाफ एकतरफा आदेश न सुनाया जाए और उसका भी पक्ष सुना जाए।
अजित गुट के पक्ष में EC का फैसला
निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को घोषणा की थी कि अजित पवार गुट ही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) है। चुनाव निकाय का यह फैसला पार्टी अध्यक्ष शरद पवार के लिए एक बड़ा झटका है। आयोग ने एक आदेश में अजित पवार के नेतृत्व वाले समूह को NCP का चुनाव चिह्न ‘घड़ी’ भी दिया। चुनाव आयोग ने 6 महीने तक चली 10 सुनवाई के बाद यह फैसला दिया है।
EC पर संजय राउत का आरोप
वहीं, दूसरी तरफ चुनाव आयोग का फैसला अजित पवार गुट के पक्ष में जाने पर शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने EC पर निशाना साधा है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) मानकर उनके पक्ष में फैसला देकर लोकतंत्र की पीठ में छुरा घोपा है। उन्होने कहा कि अजित पवार को पार्टी मिलना मोदी की गारंटी है। दिल्ली में संजय राउत ने कहा कि जिस तरह का अन्याय राकांपा के संस्थापक शरद पवार और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है, वैसा अन्याय इतिहास में कभी नहीं हुआ।