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लालू के बेटे तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत

मानहानि मामले में SC ने की याचिका रद्द

by Farha Siddiqui
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लालू के बेटे तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मानहानि मामले में SC ने की याचिका रद्द

13 February 2024

गुजरातियों को ठग कहने के मामले में लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तेजस्वी यादव ने उस बयान को वापस ले लिया है। इसलिए याचिका को रद्द किया गया है।

जस्टिस ए एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि इस बात पर गौर करने के बाद कि तेजस्वी यादव ने अपना बयान वापस ले लिया है। इसलिए तेजस्वी यादव को राहत दी गई है। बता दें कि कोर्ट ने 29 जनवरी को तेजस्वी को उनकी इस कथित टिप्पणी को वापस लेते हुए एक सही बयान फाइल्ड करने का निर्देश दिया था। जिस पर तेजस्वी ने अपना कथित बयान वापस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में 19 जनवरी को एक एफिडेविट फाइल्ड किया था।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजद नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए आपराधिक मानहानि शिकायत में कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और इसे अहमदाबाद की कोर्ट में दायर करने वाले गुजरात के रहने वाले हरेश मेहता को नोटिस जारी किया था। बता दें कि गुजरात के हरेश मेहता ने ही अहमदाबाद कोर्ट में तेजस्वी यादव के खिलाफ याचिका दायर की थी।

क्या था मामला ?

पटना में मार्च 2023 में मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि प्रेजेंट सिचुएशन में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनकी धोखाधड़ी माफ कर दी जाएगी। RJD नेता तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर हरेश मेहता ने दावा किया कि तेजस्वी के कमेंट्स ने सभी गुजरातियों को बदनाम किया है।

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