मुंबई पुलिस ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आठ लोगों को पकड़ा, जब उन्हें एक एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले छात्रों के रूप में अवैध रूप से लंदन भेजा जा रहा था.
MUMBAI: मुंबई पुलिस ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आठ लोगों को पकड़ा, जब उन्हें एक एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले छात्रों के रूप में अवैध रूप से लंदन भेजा जा रहा था. अधिकारी ने बताया कि आरोपियों में से सात ने खुद को हरियाणा स्थित एक निजी विश्वविद्यालय का छात्र और एक ने खुद को प्रोफेसर बताया है. उन पर मानव तस्करी का आरोप लगाया गया है. उन्होंने बताया कि उन्हें सोमवार तड़के हवाईअड्डे की आव्रजन जांच चौकी पर पकड़ा गया.
उन्होंने कहा कि आरोपियों ने ब्रिटेन का वीजा हासिल करने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और गलत जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि आरोपी जेद्दा के रास्ते लंदन जा रहे थे और उनके एजेंट ने अवैध रूप से उनका आव्रजन कराने के लिए उनमें से प्रत्येक से 20 लाख रुपये की मांग की थी. उन्होंने बताया कि आव्रजन ब्यूरो के अधिकारियों को शुरू में पता चला कि उनमें से दो ब्रिटेन के यात्रा वीजा पर लंदन जा रहे थे.
अधिकारी ने बताया कि पूछताछ करने पर यात्रियों ने बताया कि वे अपने प्रोफेसर के साथ हिसार में एक निजी विश्वविद्यालय के माध्यम से छात्र विनिमय कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे। हालांकि,वे जिस विश्वविद्यालय में जा रहे थे,उसके बारे में जानकारी नहीं दे पाए. अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने खुद को प्रोफेसर बताते हुए अधिकारियों को बताया कि वह हरियाणा विश्वविद्यालय के निर्देश पर सात अन्य लोगों के साथ लंदन जा रहा था. उसने दावा किया कि वह यात्रियों और बिट्टू नामक एक एजेंट से दिल्ली के एक होटल में मिला था और उसके निर्देश पर वह उन्हें लंदन ले जा रहा था.
ब्रिटेन के दूतावास में जाली दस्तावेज जमा कर हासिल किया था वीजा
अधिकारी ने बताया कि यात्रियों ने आव्रजन अधिकारियों को बताया कि एजेंट ने उन्हें ब्रिटेन में प्रवास करने में मदद करने का वादा किया था और उनमें से प्रत्येक से 20 लाख रुपये की मांग की थी. उन्होंने कहा कि एजेंट ने ब्रिटेन के दूतावास में जाली दस्तावेज जमा करके यात्रियों के लिए कथित तौर पर वीजा भी हासिल किया.
उन्होंने कहा कि आठ आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए सहार पुलिस को सौंप दिया गया है. आरोपियों के खिलाफ धारा 143 (तस्करी), 336 (2) (जालसाजी) और भारतीय न्याय संहिता और पासपोर्ट अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि अपराध शाखा ने जांच अपने हाथ में ले ली है.
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