Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक की समय मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया है । बैंक को 12 मार्च को ऑफिस आवर के आखिर तक चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड का विवरण देना होगा ।
11 March 2024
चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बड़ा झटका दिया है। चुनावी बॉन्ड संबंधी जानकारी मुहैया कराने के लिए अतिरिक्त मांगने की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि बैंक को 24 घंटे के भीतर चुनावी बांड का विवरण उपलब्ध कराना होगा। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को विवरण देने के लिए सिर्फ 24 घंटे का समय दिया है, वहीं एसबीआई ने 30 जून तक मोहलत देने की मांग की थी। इसके साथ ही 15 मार्च को शाम 5 बजे तक बैंक की ओर से दी जाने वाली जानकारी को आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने का भी आदेश चुनाव आयोग को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को फटकार भी लगाई है।
SBI को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पिछले 26 दिनों में आपने क्या किया? 6 मार्च तक चुनावी बॉन्ड का विवरण देने के लिए कहा गया था. आखिर आपको परेशानी क्या आ रही है? कोर्ट ने कहा कि आपको तो बस सीलबंद लिफाफा खोलना है, विवरण एकत्र करना है और चुनाव आयोग को जानकारी देनी है। वहीं, कोर्ट ने कहा कि जारी आदेश का पालन अगर एसबीआई ने नहीं किया तो उस पर अवमानना का केस होगा।
जया ठाकुर ने फैसले का किया स्वागत
कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने कहा – ‘मैं इस फैसले से खुश हूं। सुप्रीम कोर्ट ने समय विस्तार के लिए एसबीआई की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए अपना फैसला लिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दिया था कि वह 12 मार्च को व्यावसायिक घंटों के अंत तक चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करें।’
अशोक गहलोत ने कह दी बड़ी बात
वहीं, कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने (एसबीआई) को कल तक चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने के लिए कहकर सही काम किया है। मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट मामले की गंभीरता को समझेगा और ऐसा फैसला देगा जो उन लोगों को सबक सिखाएगा जिन्होंने ऐसा करने की कोशिश की थी।