Home Business Sahara Group पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कसा शिकंजा! कंपनी को दिया यह निर्देश

Sahara Group पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कसा शिकंजा! कंपनी को दिया यह निर्देश

by Sachin Kumar
0 comment
Supreme Court grip Sahara Group instructions given top officials company

Sahara Group News : सहारा ग्रुप पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. कोर्ट ने साल 2012 में कंपनी को इन्वेस्टर्स के पैसे लौटाने का निर्देश दिया था, लेकिन एक दशक बीतने के बाद भी बकाया अभी तक पूरा नहीं लौटाया गया.

04 September, 2024

Sahara Group News : सहारा इंडिया (Sahara India) की सेविंग्स स्कीम में आज भी इन्वेस्टर्स का पैसा फंसा हुआ है. अगर आपका भी इस कंपनी में पैसा है तो यह खबर आपके काम की है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को सहारा ग्रुप से कहा कि जल्द से जल्द शीर्ष अधिकारियों और मौजूदा शेयरधारकों के बारे में जानकारी दे. साथ ही उन कंपनियों की लिस्ट चाहिए जिन्हें बेचकर 10 हजार करोड़ रुपये दिए जा सकें. निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए यह राशि SEBI-सहारा रिफंड खाते में जमा करवानी होगी.

निर्देश जारी किए बीता एक दशक

शीर्ष अदालत ने 31 अगस्त, 2012 को जारी अपने निर्देश में कहा था कि सहारा ग्रुप की कंपनिया (सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड) इन्वेस्टर्स और निवेशक समूहों से जुटाई गई राशि 15 प्रतिशत दर से SEBI के पास जमा करेगी. वहीं, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना (Justice Sanjeev Khanna), न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश (Justice M M Sundresh) और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी (Justice Bela M Trivedi) की पीठ ने कहा कि कोर्ट को प्रैक्टिकल समाधान निकालना होगा, क्योंकि यह मामला करीब एक दशक से लंबित है.

कंपनी पेश करेगी 10 हजार वापस देने का प्लान

दूसरी तरफ सहारा ग्रुप ने कहा है कि वह 10 हजार करोड़ जुटाने के लिए एक नई पॉलिसी पेश करने वाला है. न्यायालय ने 25 हजार करोड़ रुपये जमा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन 10 वर्ष बीत चुके हैं और अभी तक 15 हजार करोड़ रुपये ही चुकाए गए हैं और 10 हजार करोड़ रुपये देना बाकी है. कोर्ट ने कंपनी की तरफ से पेश अधिवक्ता कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने मंगलवार को बताया कि कंपनी शेष राशि जमा करने के लिए रोडमैप पेश करेगी.

सुब्रत राय की मृत्यु के बाद कंपनी फंसी!

वहीं, SEBI की तरफ से पेश अधिवक्ता अरविंद दातार ने कहा कि साल 2023 में सुब्रत राय के निधन के बाद से अभी तक कोई नहीं जानता है कि कंपनी का कौन चलाने वाला है. साथ ही कोर्ट के आदेश के बाद इन्वेस्टर्स का पैसा कौन देगा इस बात का भी जिक्र नहीं किया गया है. अब SC ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम निवेशकों और शेयरधारकों के नामों सहित कंपनी के बुनियादी ढांचे के बारे में जानते हैं. उन्होंने कहा कि हम गुरुवार को सबसे पहले प्रोपर्टी के बारे में विचार किया जाएगा और उसके बाद निवेशकों के पैसे लौटाने पर मंथन किया जाएगा.

यह भी पढ़ें- J&K Election : कश्मीरी पंडितों की घर वापसी फिर बना बड़ा मुद्दा, सभी राजनीतिक दलों ने दिया भरोसा

You may also like

Leave a Comment

Feature Posts

Newsletter

Subscribe my Newsletter for new blog posts, tips & new photos. Let's stay updated!

@2024 Live Time. All Rights Reserved.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00