Rajkot Gaming Zone Fire: गुजरात हाईकोर्ट ने गेम जोन में आग लगने से 27 लोगों की मौत के मामले में सोमवार को राजकोट नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई है.
27 May, 2024
Rajkot Gaming Zone Fire: गुजरात हाईकोर्ट ने गेम जोन में आग लगने से 27 लोगों की मौत के मामले में सोमवार को राजकोट नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि हमें राज्य मशीनरी पर भरोसा नहीं है जो निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद ही कार्रवाई करती है. अदालत ने राजकोट नगर निगम से पूछा कि क्या आपने अपने आसपास बनने वाली इतनी बड़ी संरचना पर आंखें मूंद ली हैं. न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव और न्यायमूर्ति देवन देसाई की विशेष पीठ जनहित याचिका पर सुनवाई की.
यह छठी ऐसी घटना हुई
अदालत ने यह भी कहा कि 2021 में टीआरपी गेम जोन की स्थापना के समय से लेकर इस घटना (25 मई को) तक राजकोट के सभी नगर निगम आयुक्तों को घटित त्रासदी के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और उन्हें निर्देश दिया कि अलग-अलग शपथ पत्र प्रस्तुत करें. कोर्ट ने कहा कि अब हमें राज्य मशीनरी पर भरोसा नहीं है. कोर्ट के आदेशों के चार साल बाद यह छठी ऐसी घटना हुई है. ये लोग केवल यही चाहते हैं कि लोगों जान चली जाए और फिर मशीनरी चालू कर दें.
नगर निगम से मांगा स्पष्टीकरण
अदालत ने राजकोट नगर निगम से स्पष्टीकरण मांगा है. राजकोट नगर निगम ने हालांकि कोर्ट में माना कि हमसे मंजूरी नहीं ली गई थी. इसके जवाब में हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि क्या आप पिछले चार साल से सो रहे थे. कोर्ट ने कहा कि कुछ अधिकारी के गेम जोन में जाने की तस्वीरें भी सामने आई है तो इस पर आप क्या कहेंगे अधिकारी वहां खेलने गए थे?
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