Mumbai Terror Attack: मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमले में साजिश के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को लेकर फिर से संभावना जताई जा रही है कि उसे भारत लाया जा सकता है.
03 July, 2024
Mumbai Terror Attack: मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमले के साजिकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा(Tahawwur Hussain Rana) को भारत लाया जा सकता है. तहव्वुर हुसैन राणा ने अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) रिट दायर की थी, जिसमें यह माना गया था कि उसे भारत में प्रत्यर्पित (Extradited) किया जाए. बता दें कि तहव्वुर हुसैन राणा की उस अपील को खारिज कर दी गई है, जिसमें वह US सरकार से भारत नहीं भेजे जाने की गुहार लगा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट पर दोहरे खतरे की मिसाल
5 जून को अदालत के समक्ष यह दलील दी गई कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों संधि प्रावधान के तहत अनुच्छेद 6-1 में गैर-बीआईएस प्रावधान पर सहमत हुए हैं. अमेरिकी वकील ने दलिल में कहा कि तहव्वुर हुसैन राणा ने कभी यह तर्क देने का प्रयास भी नहीं किया कि वह यह नहीं दिखा सकता कि जिन तत्वों के लिए भारत उस पर मुकदमा चलाना चाहता है, उन्हीं तत्वों के लिए शिकागो में उस पर मुकदमा चलाया गया था.यह लंबे समय से चली आ रही सुप्रीम कोर्ट पर दोहरे खतरे की मिसाल है.
जेल में बंद है तहव्वुर हुसैन राणा
बता दें कि तहव्वुर हुसैन राणा अभी लॉस एंजिल्स की जेल में बंद है और मुंबई हमलों में अपनी भूमिका के लिए आरोपों का सामना कर रहा है. उसे पाकिस्तानी-अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली से जुड़ा हुआ माना जाता है, जो 26/11 मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है.
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