Home Crime कार दुर्घटना में किशोर के पिता और 2 पब कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, पोर्श कार से मारी थी टक्कर

कार दुर्घटना में किशोर के पिता और 2 पब कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, पोर्श कार से मारी थी टक्कर

by Live Times
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Pune hit and run case

Porsche Car Accident : दोस्तों का एक समूह एक पार्टी के बाद रविवार को लगभग 3.15 बजे मोटरसाइकिल पर लौट रहा था, जब कथित तौर पर लड़के ने तेज रफ्तार पोर्श को कल्याणी नगर जंक्शन पर मोटरसाइकिलों में से एक को टक्कर मार दी.

22 May, 2024

Porsche Car Accident : पोर्श कार एक्सीडेंट में सत्र अदालत ने बुधवार को 17 वर्षीय किशोर के पिता और पब के दो कर्मचारियों को 24 मई, 2024 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. लड़के के पिता ने एक रियल एस्टेट डेवलपर और ब्लैक क्लब पब के कर्मचारी नितेश शेवानी और जयेश गावकर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसपी पोंक्षे के समक्ष पेश किया गया है. दुर्घटना से पहले लड़के ने कथित तौर पर पब में शराब पी थी. पुलिस ने किशोर के पिता के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत के कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

कई धाराओं में किया गया मामला दर्ज

धारा 75 के मुताबिक किसी बच्चे की जानबूझकर उपेक्षा करना या किसी बच्चे को मानसिक या शारीरिक बीमारियों के संपर्क में लाने से संबंधित है, जबकि धारा 77 किसी बच्चे को नशीली शराब या ड्रग्स की आपूर्ति करने से संबंधित है. FIR के मुताबिक, रियल एस्टेट डेवलपर ने यह जानते हुए भी कि लड़के के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसके बेटे को कार दे दी. जिससे उसकी जान खतरे में पड़ गई और यह जानते हुए भी कि वह शराब पीता है और उसके बाद पार्टी करने की इजाजत दे दी.

तेज रफ्तार पोर्श को मोटरसाइकिल में ठोका

दोस्तों का एक समूह एक पार्टी के बाद रविवार को लगभग 3.15 बजे मोटरसाइकिल पर लौट रहा था, जब कथित तौर पर लड़के ने तेज रफ्तार पोर्श को कल्याणी नगर जंक्शन पर मोटरसाइकिलों में से एक को टक्कर मार दी, जिसके कारण एक पुरुष और एक महिला, दोनों की मौत हो गई. जबकि लड़का जमानत पर बाहर है, पिता को छत्रपति संभाजीनगर से गिरफ्तार किया गया था. अभियोजन पक्ष ने पिता और अन्य दो के लिए 7 दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की, जिसमें कहा गया कि पुलिस यह जांच करना चाहती है कि पिता ने अपने बेटे को कार चलाने की अनुमति क्यों दी, जिस पर नंबर प्लेट नहीं थी.

पुलिस करेगी आगे की जांच

उन्हें इस बात की भी जांच करनी होगी कि बेटे के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद वह व्यक्ति फरार क्यों हो गया. सरकारी अभियोजक ने कहा कि जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके पास एक साधारण, बिना किसी सुविधा वाला मोबाइल फोन था और पुलिस को यह जांच करने की जरुरत है कि उसके अन्य फोन कहां है. होटल ब्लैक क्लब के कर्मचारी जयेश गावकर के लिए पुलिस हिरासत की मांग करते हुए अभियोजन पक्ष ने कहा कि वे यह पता लगाना चाहते हैं कि किसकी सदस्यता के बावजूद किशोर और उसके दोस्तों को प्रवेश दिया गया था.

ड्राइवर ने दी गाड़ी चलाने की पेशकश

अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि पॉर्श के ड्राइवर ने दुर्घटना के समय किशोर के साथ था, गाड़ी चलाने की पेशकश की थी, लेकिन लड़के ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया. दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया. अन्यत्र किशोर न्याय बोर्ड ने लड़के को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उसे बुधवार को उसके सामने पेश होने के लिए कहा गया है.

ये भी पढ़ें- EC ने BJP और कांग्रेस दी नसीहत, कहा – धार्मिक मसलों पर कसे लगाम

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