Home Education भ्रामक विज्ञापन पर 24 कोचिंग सेंटरों पर शिकंजा, उपभोक्ता प्राधिकरण ने भेजा नोटिस, 77 लाख रुपए जुर्माना

भ्रामक विज्ञापन पर 24 कोचिंग सेंटरों पर शिकंजा, उपभोक्ता प्राधिकरण ने भेजा नोटिस, 77 लाख रुपए जुर्माना

by Sanjay Kumar Srivastava
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Central Consumer Protection Authority

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने भ्रामक विज्ञापन और दावों को लेकर कोचिंग सेंटरों पर शिकंजा कसा है. इसी मामले में CCPA ने IIT-JEE और NEET की तैयारी करा रहे 24 कोचिंग सेंटरों को नोटिस भेजा है और 77.60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Delhi: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने भ्रामक विज्ञापन और दावों को लेकर कोचिंग सेंटरों पर शिकंजा कसा है. इसी मामले में CCPA ने IIT-JEE और NEET की तैयारी करा रहे कुछ कोचिंग सेंटरों को नोटिस भेजा है. इस संबंध में CCPA ने 49 नोटिस जारी किए हैं और 24 कोचिंग सेंटरों पर कुल 77.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही CCPA ने उन्हें भ्रामक विज्ञापनों को बंद करने का निर्देश दिया है.

कोचिंग सेंटर सफलता की गारंटी का आश्वासन देने से बचें

CCPA ने कोचिंग सेंटरों से कहा है कि वह भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिए गए दिशा-निर्देश का सख्ती से पालन करे अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी. प्राधिकरण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके प्रस्तुतीकरण सटीक तथा स्पष्ट हों. भ्रामक दावों या उपभोक्ताओं से महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने से मुक्त हो. इसके साथ ही कोचिंग सेंटर सफलता की गारंटी का आश्वासन देने से बचें.

प्राधिकरण ने कहा है कि कोचिंग सेंटरों को अपने विज्ञापनों में छात्र का नाम, रैंक, कोर्स का प्रकार और कोर्स के लिए भुगतान किया गया था या नहीं, सहित प्रमुख विवरणों का स्पष्ट रूप से खुलासा करना चाहिए. उपभोक्ताओं को गुमराह न किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए अस्वीकरण को अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के समान फ़ॉन्ट आकार में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए. IIT-JEE और NEET जैसी परीक्षाओं के परिणामों की हाल ही में घोषणा के बाद CCPA ने पाया कि कोचिंग सेंटर, कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिए गए दिशानिर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं.

CCPA ने इन मुद्दों पर कोचिंग संस्थानों को भेजा है नोटिस

  • प्लेसमेंट/चयन की झूठी गारंटी.
  • JEE/ NEET में रैंक दिलाने का आश्वासन देना.
  • उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन.
  • भ्रामक विज्ञापन, जिसमें वादा की गई सेवाएं प्रदान न करना, प्रवेश रद्द करना लेकिन शुल्क वापस न करना, सेवा में कमी, शुल्क का आंशिक/अधिशुल्क वापस न करना शामिल है.

मालूम हो कि ये दिशा-निर्देश कोचिंग सेंटरों को अपनी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए झूठे या भ्रामक दावे व विज्ञापन करने करने से रोकते हैं. ये दिशा-निर्देश छात्रों के शोषण को रोकने और यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि उन्हें झूठे वादों से गुमराह नहीं किया जाए या अनुचित अनुबंधों में मजबूर न किया जाए.

ये दिशा-निर्देश कोचिंग सेक्टर में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाने के लिए तैयार किए गए हैं, जिससे छात्रों और उनके परिवारों को सटीक और सच्ची जानकारी के आधार पर बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है. इस संबंध में CCPA ने 49 नोटिस जारी किए हैं और 24 कोचिंग सेंटरों पर कुल 77.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही CCPA ने उन्हें भ्रामक विज्ञापन को बंद करने का निर्देश दिया है.

ये भी पढ़ेंः निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर लगेगी लगाम, केंद्र सरकार तैयार कर रही मॉडल ड्राफ्ट

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