Pakistan News: 12 जुलाई को पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान और उनकी तीसरी पत्नी बुशरा बीबी से जुड़े इद्दत केस में अदालत फैसला सुना सकती है.
03 July, 2024
Pakistan News: पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) और उनकी पत्नी बुशरा बीबी (Bushra Bibi) से जुड़े अवैध विवाह मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर 12 जुलाई को कोर्ट फैसला सुनाएगी. गौरतलब है कि, इमरान खान के खिलाफ सिर्फ एक यही मामला है, जिसके कारण वह जेल में बंद है. पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए आम चुनाव से 5 दिन पहले इस्लामाबाद की एक अदालत में बुशरा बीबी के पूर्व पति खावर फरीद मनेका (Khawar Farid Maneka) ने शिकायत दायर की थी. शिकायत में उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने इद्दत के दौरान शादी की थी.
शादी को अमान्य घोषित किया जाए- पूर्व पति
इस्लाम धर्म में इद्दत एक कानून हैं. इस कानून के मुताबिक एक महिला अपने पति के देहांत या तलाक के बाद 4 महीने से पहले दोबारा शादी नहीं कर सकती है. ऐसे में उनके पहले पति मनेका ने अपनी याचिका में कोर्ट से आग्रह किया था कि बुशरा बीबी और इमरान खान की शादी को अमान्य घोषित किया जाए. इससे पहले दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मुहम्मद अफजल मजोका ने मामले की सुनवाई 8 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी और कहा कि बचाव पक्ष के वकील को अपनी दलीलें पूरी करनी चाहिए. न्यायाधीश ने यह भी घोषणा की कि अदालत 12 जुलाई तक फैसला सुनाएगी.
निचली अदालन ने शुरू में की थी याचिका खारिज
इसी अदालत ने 27 जून को इमरान और बीबी की सजा को निलंबित करने वाली अपील को खारिज कर दिया था. इसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की प्रमुख गौहर खान ने कहा कि इद्दत मामले अपनी तरह का पहला मामला है. इसको पूरी तरह से राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. आपको बता दें कि, इमरान खान और बुशरा बीबी ने 2018 में शादी की थी. इसी साल इमरान खान चुनाव जीते और प्रधानमंत्री बने. शुरू में बुशरा बीबी जाहिर तौर पर उनकी आध्यात्मिक मार्गदर्शक थी, लेकिन मुलाकातों के दौरान दोनों के बीच एक-दूसरे के प्रति लगाव बढ़ गया. इसके बाद उन्होंने अपने 28 साल के पति से तलाक ले लिया, जिनसे उनके 5 बच्चे थे.
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