Gaza War : इंटरनेशनल कोर्ट ने पीएम नेतन्याहू के खिलाफ ‘युद्ध अपराध’ और ‘मानवता के खिलाफ अपराध’ मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. वारंट जारी होने पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू भड़क गए हैं.
22 November, 2024
Gaza War : अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ वॉर क्राइम का आरोप तय करने के बाद गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. हेग में स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ने इजराइली नेताओं के खिलाफ यह वारंट गाजा में जारी युद्ध में मारे गए मासूम लोगों के अलावा ‘युद्ध अपराध’ और ‘मानवता के खिलाफ अपराध’ के लिए यह वारंट जारी किया है. वारंट के खिलाफ प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.
फैसला यहूदी विरोधी भावनाओं से प्रेरित
पीएम नेतन्याहू ने वारंट जारी करने वाली कोर्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि यह फैसला यहूदी राज्य के खिलाफ यहूदी विरोधी भावनाओं से प्रेरित और पक्षपाती है. इसके अलावा हमास के कुछ अधिकारियों के खिलाफ भी वारंट जारी किए हैं. वहीं, अपना एक वीडियो को जारी करते हुए पीएम नेतन्याहू ने गाजा में रहने वाले लोगों की ‘भूख से मरने वाली मौत’ के आरोपों का खंडन किया. गाजा युद्ध को उचित ठहराते हुए नेतन्याहू ने कहा कि कोई भी युद्ध उस वॉर से न्यायसंगत नहीं जो इजराइल ने गाजा में छोड़ा है, जब हमास ने हम पर बिना उकसावे के हमला किया और यहूदी लोगों का नरसंहार किया.
युद्ध अपराध के खिलाफ लगाया आरोप
वहीं, नेतन्याहू ने ICC के न्यायाधीशों पर ईरान, सीरिया और यमन में तानाशाही द्वारा किए गए वास्तविक युद्ध अपराधों के खिलाफ कुछ भी नहीं करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि न ही अदालत ने हमास के आतंकियों के खिलाफ कुछ भी किया, जिन्होंने हमारी महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया और हमारे पुरुषों का सिर कलम कर उन्हें मार दिया गया. साथ ही हमारे बच्चों को उनके माता-पिता के सामने जिंदा जला दिया गया. इसके अलावा सैकडों की संख्या में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को गाजा के भूमिगत काल-कोठरी में बंद करके रखा है.
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