Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने न्यूजक्लिक के संस्थापक संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.
15 May, 2024
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने न्यूजक्लिक के संस्थापक संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. वहीं, आदेश सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के तौर तरीकों को लेकर भी गंभीर टिप्पणी की है. इससे पहले भी जब पुरकायस्थ को गिरफ्तार किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाते हुए कहा था कि उनके वकील को सूचित किए बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई.
कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार दिया
कोर्ट ने पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को बुधवार को अवैध करार दिया और उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि चार अक्टूबर, 2023 के रिमांड आदेश के पारित होने से पहले पुरकायस्थ या उनके वकील को गिरफ्तारी के आधार के बारे में लिखित रूप से रिमांड आवेदन की कॉपी नहीं दी गई थी. जस्टिस बी.आर.गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि पंकज बंसल के मामले में इस अदालत की तरफ से दिए गए फैसले के अनुपात को लागू करते हुए अपीलकर्ता के पक्ष में हिरासत से रिहाई का निर्देश दिया जाना चाहिए.
क्या था उनपर आरोप
बता दें कि UAPA की सख्त धाराओं के तहत उन्हें हिरासत में लिया गया था. वो कई दिनों से जेल में बंद थे. उन आरोप था कि उन्होंने राष्ट्र विरोधी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए चीन से फंड हासिल किया था. ऐसे में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए उनकी रिहाई का आदेश दे दिया है.
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