Air Quality Commission : सरकार ने पराली जलाने पर लागए जाने वाले जुर्माने की राशि बढ़ाकर दोगुना कर दिया है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर नाराजगी जाहिर की थी.
Air Quality Commission : दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण तो देखते हुए केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. सरकार ने पराली जलाने पर लागए जाने वाले जुर्माने की राशि बढ़ाकर दोगुना कर दिया है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर नाराजगी जाहिर की थी. अब 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर 30 हजार रुपये जुर्माना देना होगा.
कितना लगेगा जुर्माना
केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आसपास के इलाकों में ‘एनवायरमेंटल कंपेंसेशन फॉर स्टबल बर्निंग संशोधन कानून’ लागू कर दिया है. इस कानून के तहत पराली जलाने पर जुर्माना लगाना और इसका इस्तेमाल कहां होगा इसके प्रावधान बताए गए हैं. जिन किसानों के पास 2 एकड़ से कम की जमीन है, उन्हें जुर्माने के रूप में पांच हजार रुपये देने होंगे. वहीं, जिन किसानों के पास 2 से 5 एकड़ की जमीन है, उनको 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा और 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन वाले किसानों को 30 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार
बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार की पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने में विफल रहने पर फटकार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की घटनाओं पर रोक नहीं लगने पर इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था. इसके साथ ही आदेश के उल्लंघनकर्ताओं पर मुकदमा चलाने के लिए एक सप्ताह की समय सीमा भी तय की थी. दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण गंभीर समस्या बनी हुई है. प्रदूषण के कारण लोगों को आंखों में जलन व सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही है. इसके अलावा दृश्यता में भी गिरावट आ गई है.
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