Dowry Case: बिना मांगे दहेज देने के आरोप में पति ने अपने पत्नी के परिजनों के खिलाफ केस कर दिया. लेकिन बाद में सच्चाई कुछ और ही सामने आई है.
Dowry Case: देश में जबरदस्ती दहेज मांगने पर पुलिस केस होते तो बहुत सुना होगा आपने, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि जबरदस्ती दहेज देने पर पति ने अपने ससुराल वालों पर केस कर दिया हो.
दिल्ली से एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है. दरअसल बिना मांगे दहेज देने के आरोप में पति ने अपने पत्नी के परिजनों के खिलाफ ही केस कर दिया और मामला कोर्ट पहुंच गया, लेकिन बाद में इसकी सच्चाई कुछ और ही सामने आई है.
बैंक अकाउंट में भेजी गई राशि
दरअसल, दिल्ली में एडिशनल सेशन जज नवजीत बुद्धिराजा मजिस्ट्रेट कोर्ट के साल 2022 के जुलाई महीने में दिए गए फैसले की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहे थे.
इसमें दहेज देने के आरोप में पति के ससुराल वालों यानी पत्नी के माता-पिता और भाई के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था. दरअसल एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि उसे बिना मांगे ही दहेज दिया गया है.
इसके खिलाफ उसने शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत करने वाले व्यक्ति ने कहा कि उसने कभी दहेज ही नहीं मांगा फिर भी उसके बैंक अकाउंट में एक बार 25 हजार और दूसरी बार 46,500 रुपये की राशि भेजी गई.
सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब तक मुकदमे के दौरान दोनों पक्षों की ओर से सबूत पेश नहीं किए जाते हैं, तब तक दहेज की मांग की गई थी या नहीं, इस पर फैसला नहीं किया जा सकता है.
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पति पर पहले ही दर्ज है मामला
हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि बैंक अकाउंट में पैसे भेजना वाले बयान को आधार मामना गलत होगा. सुनवाई के दौरान जज नवजीत बुद्धिराजा ने बड़ी जानकारी दी.
सुनवाई के दौरान रिकॉर्ड में यह भी सामने आया है कि पति पर ससुराल वालों की ओर से क्रूरता का मामला चल रहा था. जज नवजीत बुद्धिराजा ने कहा कि उसके ससुराल वालों ने पहले ही पति के खिलाफ पत्नी से क्रूरता करने के मामले में केस दर्ज कराया गया था.
हालांकि, जज ने यह भी कहा कि ससुराल वालों ने FIR दर्ज करते समय स्वीकार किया था कि उन्होंने व्यक्ति को दहेज दिया था. बता दें कि बिना मांगे दहेज देना भी अपराध है.
ऐसे में अदालत ने कहा कि व्यक्ति ने कोर्ट से यह छिपाया कि उनकी पत्नी और ससुराल वालों ने भी उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा रखी है. साथ ही कोर्ट ने इस याचिका को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है. यह सुनवाई 5 अक्टूबर को हुई थी.
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