Enforcement Directorate : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी व्योमेश शाह की विदेश यात्रा के लिए अदालत की पूर्व अनुमति लेने की जमानत शर्त को हटाने की याचिका स्वीकार कर ली.
03 June, 2024
Enforcement Directorate : विशेष अदालत ने कहा कि बैंकों से करोड़ों के घोटालों में शामित मेहुल चौकसी, विजया माल्या और नीरव मोदी देश से भागने में सफल रहे. क्योंकि जांच एजेंसियां उन्हें समय पर नहीं पकड़ सकी. विशेष अदालत के न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत दर्ज एक आरोपी की जमानत शर्त में संशोधन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है.
नीरव, माल्या और चौकसी समय पर गिरफ्तार नहीं हुए
अदालत ने 29 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी व्योमेश शाह की विदेश यात्रा के लिए अदालत की पूर्व अनुमति लेने की जमानत शर्त को हटाने की याचिका स्वीकार कर ली. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तर्क दिया था कि शाह के आवेदन को अनुमति देने से नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी जैसी स्थितियां पैदा होंगी. जांच एजेंसी के तर्क को खारिज करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि मैंने इस तर्क की सोच-समझकर जांच की और यह ध्यान देना जरूरी समझा कि ये सभी व्यक्ति उचित समय पर गिरफ्तार नहीं करने में संबंधित जांच एजेंसियों की विफलता के कारण भाग गए.
नीरव मोदी जेल की सजा काट रहे हैं
उन्होंने कहा कि इसके विपरीत, शाह समन का जवाब देते हुए अदालत में पेश हुए, जमानत हासिल की और विदेश यात्रा के लिए कई बार आवेदन किया. अदालत ने कहा कि शाह के मामले की तुलना नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी आदि के मामलों से नहीं की जा सकती है. हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उनके चाचा मेहुल चोकसी करोड़ों रुपये के PNB घोटाले में मुख्य आरोपी हैं. मोदी फिलहाल ब्रिटेन में जेल की सजा काट रहे हैं, जबकि उनके चाचा एंटीगुआ में रहते हैं. माल्या वर्तमान में यूके में रह रहे हैं और उन पर करीब 900 करोड़ से अधिक के कथित ऋण धोखाधड़ी मामले में आरोपी है, जिसकी जांच ED और CBI द्वारा की जा रही है.
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