16 January 2024
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पीएम की डिग्री पर कथित टिप्पणियों के लिए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि की शिकायत पर निचली अदालत के सामने सुनवाई पर रोक लगा दी। बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए, ये आदेश दिया। याचिका में राज्यसभा सदस्य सिंह ने गुजरात की एक निचली अदालत के सामने लंबित मामले को, राज्य के बाहर और विशेष रूप से कोलकाता में स्थानांतरित करने की मांग की थी।
अदालत ने गुजरात हाई कोर्ट से कहा, कि वो आप के नेताओं की तरफ से निचली अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर 4 हफ्ते में फैसला लें।
सिंह के वकील ने कोर्ट में दायर अपनी याचिका में, निचली अदालत के सामने सुनवाई में पक्षपात के आरोप लगाए। उन्होनें कहा कि जब याचिका हाई कोर्ट में लंबित थी, तो निचली अदालत के न्यायाधीश मामले में आगे की सुनवाई कर रहे थे।
आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया था।
गौरतलब है कि गुजरात हाई कोर्ट द्वारा आरटीआई के तहत मोदी की शैक्षणिक डिग्रियों के बारे में जानकारी हासिल कर, उनपर कथित टिप्पणी करने को लेकर केजरीवाल और सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था।