Tour Operator Fire: सिक्किम सरकार ने ‘टूर ऑपरेटरों’ द्वारा अधिक किराया वसूलने से रोकने के लिए नाथुला और गंगटोक के बीच टैक्सी किराया तय कर दिया है.
26 May, 2024
Tour Operator Fire: प्रमुख सचिव पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग के प्रमुख CS राव द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, नाथुला और राज्य की राजधानी के बीच राउंड ट्रिप के लिए लक्जरी और सामान्य वाहनों का किराया परमिट शुल्क सहित क्रमशः 7,000 रुपये और 6,500 रुपये तय किया गया है. पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग ने अतिरिक्त किराया वसूलने की समस्या उत्पन्न होने पर अपना संपर्क नंबर और पुलिस चेक पोस्ट भी सार्वजनिक किया है.
पुलिस ने जारी किया Helpline Number
पुलिस ने चेक पोस्ट को सार्वजनिक करते हुए Helpline Number भी जारी किया है. दरअसल, इसमें कहा गया है कि अधिक किराया वसूलने से संबंधित किसी भी समस्या के लिए पीड़ित आगंतुक पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग से 9434182178, पुलिस चेक पोस्ट से 7908081127 और परिवहन विभाग से 9434126851 पर संपर्क कर सकते हैं.
मोटर वाहन अधिनियम के तहत हुआ बदलाव
सिक्किम सरकार ने आदेश में कहा गया है कि उपर्युक्त दरों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति से परिवहन विभाग द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 और CMV नियम 1989 और सिक्किम मोटर वाहन नियम 1991 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा. साथ ही पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग ने भी 30 जून तक नाथुला के लिए जारी किए जाने वाले परमिट की सीमा 800 वाहनों तक सीमित कर दी है.
उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया निर्णय
यह कार्यालय आदेश मुख्य सचिव वीबी पाठक की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के बाद जारी किया गया, जिसमें GDP एके सिंह के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारी शामिल हुए. केंद्र सरकार ने हाल ही में सिक्किम आने वाले पर्यटकों से टूर ऑपरेटरों द्वारा अत्यधिक टैक्सी किराया और यात्रा परमिट वसूलने के लिए राज्य सरकार की खिंचाई की थी.
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