Winter Session Of Parliament: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 25 नवंबर से 20 दिसंबर, 2024 तक शीतकालीन सत्र बुलाने की अनुमति प्रदान की है. इस बार कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भिड़ंत होने के आसार हैं.
Winter Session Of Parliament: संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा. संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ का जश्न 26 नवंबर को संविधान सदन (पुरानी संसद) के केंद्रीय कक्ष में मनाया जाएगा. यह जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दी. संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया है- ‘माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भारत सरकार की सिफारिश पर 25 नवंबर से 20 दिसंबर, 2024 तक शीतकालीन सत्र के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठकें बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
Winter Session Of Parliament: जानें कब प्रभावी हुआ संविधान ?
सत्र की शुरुआत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी. उन्होंने यह भी बताया कि (संविधान दिवस) को संविधान अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ पर संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में कार्यक्रम का आयोजन होगा. उल्लेखनीय है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान प्रभावी हुआ था.
यह भी पढ़ें: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 15 क्षेत्रीय बैंकों का होगा विलय; 43 से घटकर इतनी होगी संख्या
Winter Session Of Parliament: राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में चर्चित था यह दिवस
यहां पर बता दें कि पूर्व में हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था. इससे पहले साल 2015 में संविधान निर्माता बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, ताकि लोगों को संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके. बता दें कि भारतीय संविधान को पूरी तरह लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था.
Winter Session Of Parliament: हावी रहेंगे की मुद्दे
संसद के शीतकालीन सत्र में इस बार विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच कई मुद्दों पर भिड़ंत होने के आसार हैं. जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों के दौरान आतंकी हमलों में तेजी आई है. ऐसे में यह मुद्दा विपक्ष उठा सकता है. इसके अलावा कई अन्य मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सरकार को विपक्ष घेर सकता है.
यह भी पढ़ें: क्या सरकार निजी संपत्तियों का कर सकती है अधिग्रहण? जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया आदेश