Arvind Kejriwal Interim Bail Hearing: दिल्ली शराब नीति 2021 घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मुखिया और सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट 10 मई को आदेश पारित करेगा.
08 May, 2024
Arvind Kejriwal Interim Bail Hearing: सुप्रीम कोर्ट कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर 10 मई को अपना आदेश सुनाएगा. गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही बेंच की अध्यक्षता करने वाले जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हम शुक्रवार (10 मई) को अंतरिम आदेश (अंतरिम जमानत पर) सुनाएंगे. गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़े मुख्य मामले पर उस दिन सुनवाई भी होगी. गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वो न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं.
मनीष सिसोदिया की याचिका पर जवाब देने के ईडी-सीबीआई को मिला समय
उधर, दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए बुधवार को ईडी और सीबीआई को और समय दे दिया. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के वकीलों ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को सूचित किया कि उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए और समय चाहिए. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने तीन मई को दोनों एजेंसियों को नोटिस जारी कर याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था और मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी थी.
जवाब के लिए मांगा समय
एजेंसियों के वकीलों के अनुरोध का सिसोदिया के वकील ने विरोध किया और कहा कि वो (सिसोदिया) जेल में बंद हैं जबकि ईडी और और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि छह महीने में सुनवाई पूरी हो जाएगी. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादियों ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है, कहा गया है कि ईडी मामले में एक सह-अभियुक्त के संबंध में एक और अभियोजन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में है.
मनीष सिसोदिया केस में 14 मई को होगी सुनवाई
कोर्ट ने कहा कि आरोपी हिरासत में है, इसके बावजूद प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार और दिन दिए गए हैं. सोमवार तक अदालत में जवाब दाखिल किया जाए और दूसरे पक्ष को एक अग्रिम प्रति भी सोमवार तक मुहैया कराई जाए. कोर्ट ने मामले को 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया.