Swati Maliwal Case : मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत के अनुरोध वाली दिल्ली पुलिस की याचिका स्वीकार कर ली. वहीं जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई जहां अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया.
31 May, 2024
Swati Maliwal Case : आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) के साथ मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) के सहयोगी बिभव कुमार (Bibhav Kumar) को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शुक्रवार को 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. बिभव को तीन दिन की पुलिस कस्टडी की अवधि खत्म होने के बाद पेश किया गया था.
मजिस्ट्रेट ने दिल्ली पुलिस की याचिका को किया स्वीकार
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत के अनुरोध वाली दिल्ली पुलिस की याचिका स्वीकार कर ली. वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. जमानत याचिका में बिभव ने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कहा था कि उन्हें जबरदस्ती पुलिस हिरासत में रखा गया और इसके लिए मुआवजा भी मांगा है.
13 मई को मारपीट का लगाया था आरोप
बता दें कि स्वाति मालीवाल ने बिभव कुमार पर 13 मई को सीएम आवास पर उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था. स्वाति ने इस संबंध में 16 मई को पुलिस में केस दर्ज कराया था और इसके बाद पुलिस ने बिभव को 18 मई को गिरफ्तार कर लिया.
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