Delhi Excise Policy 2021 Case : दिल्ली आबकारी नीति 2021 मामले में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने 5 जून को फैसला सुरक्षित रखा है.
Delhi Excise Policy 2021 Case : दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल द्वारा कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर अपना फैसला 5 जून तक सुरक्षित रखा. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आदेश सुरक्षित रखते हुए कहा कि आवेदन चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत देने के लिए था न कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत के विस्तार के लिए. बता दें कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम राहत 1 जून को समाप्त हो रही है और उन्हें रविवार तक आत्मसमर्पण करना है.
अरविंद केजरीवाल पर तथ्यों को छिपाने का आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने शनिवार को एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दायर अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया. जांच एजेंसी ने स्पेशल जज कावेरी बावेजा के समक्ष दावा किया कि सीएम केजरीवाल ने तथ्यों को छुपाया है और उन्होेंने अपनी हेल्थ को लेकर गलत बयान दिए हैं.
रविवार को सरेंडर करेंगे अरविंद केजरीवाल
ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सीएम केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा था कि वे दो जून को सरेंडर करने जा रहे हैं. कोर्ट आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था. अरविंद केजरीवाल ने याचिका में स्वास्थ्य का हवाला देते हुए एक हफ्ते अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी.
01 जून तक के लिए दी थी जमानत
गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल को मार्च के अंतिम सप्ताह में दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया गया था. इसके बाद से वह 50 दिन तक जेल में बंद रहे. याचिका पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत 1 जून तक के लिए दी थी. जमानत की अहम शर्त के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल को 2 जून को हर हाल में तिहाड़ जेल में सरेंडर करना है.