Urgent Need To Relocate Ghazipur Dairies : दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को डेयरी कॉलोनियों में नकली ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया और नकली ऑक्सीटोसिन लगाने को हाई कोर्ट ने पशुओं पर क्रूरता का मामला करार दिया है.
05 May, 2024
Urgent Need To Relocate Ghazipur Dairies : हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि डेयरियों को बेहतर जल निकासी, बायोगैस संयंत्र, मवेशियों के घूमने के लिए पर्याप्त खुली जगह और चरागाह वाले इलाकों में ट्रांसफर कर देना चाहिए. अदालत ने ये आदेश दिल्ली में डेयरियों की स्थिति से संबंधित याचिकाकर्ता सुनयना सिब्बल और दूसरे याचिकाकर्ताओं की अपील पर सुनाया है. इस मामले में उनका कहना है कि दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है. इन एरिया में गाय भैंसों को बहुत क्रूरता सहनी पड़ती है. उन्हें छोटी-छोटी रस्सियों पर बांधा जाता है और लोहे की जंजीरों से उनकी गर्दन पर छेद हो जाते है.
ऑक्सीटोसिन दवा का पशुओं पर बुरा असर
ऑक्सीटोसिन एक हानिकारक दवा है जिसका इस्तेमाल पशुओं पर दूध निकालने के लिए किया जाता है. इससे भैंसों को इतना दर्द होता है कि वो दूध को छोड़ ही देती है. दिल्ली के डॉक्टरों ने भी हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. कूड़े-कचरे के निपटान वाले इलाकों में डेयरी चलने पर डॉक्टरों ने चिंता जताई है. उनका कहना है कि ऐसी जगह चल रही डेयरी का सामान इस्तेमाल करने से बड़े स्तर पर पीलिया और टाइफाइड जैसी बिमारियां भी हो सकती है.
डेयरी चलाने वाले लोगों को होगी समस्या
हाई कोर्ट के आदेश पर भलस्वा में डेयरी चलाने वालों का कहना है कि डेयरी के बजाय लैंडफिल को वहां से हटा देना चाहिए. गाज़ीपुर इलाके में डेयरी चलाने वाले लोग भी ये इलाका छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं. उनका कहना है कि वे जानवरों को अच्छा चारा खिलाते हैं इसलिए उनकी डेयरी के उत्पादों से कोई खतरा नहीं है.
‘लैंडफिल साइट के लिए सरकार को लेना चाहिए एक्शन’
स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रदूषण से निजात पाने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए क्योंकि लैंडफिल साइट के आस-पास रहने वाले लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि सरकार के अधिकारी दिल्ली में वैकल्पिक जमीन तलाशेंगे ताकि डेयरियों का वहां पुनर्वास किया जा सके. इसके अलावा मुख्य सचिव को आठ मई को पेश होने से पहले संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करने की नसीहत भी हाई कोर्ट ने दी है.
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